GST Impact: सिर्फ नई ही नहीं, Second Hand गाड़ियां भी हुई सस्ती! जानें अब कितनी मिलेगी छूट
punjabkesari.in Saturday, Sep 20, 2025 - 03:47 PM (IST)

नेशनल डेस्क : हाल ही में भारत सरकार ने नए GST रेट्स और कंपेन्सेशन सेस को समाप्त करने का बड़ा ऐलान किया है। इसके बाद नई कारों की कीमतें ज्यादातर सेगमेंट्स में कम हो गई हैं। सभी प्रमुख पैसेंजर व्हीकल (PV) निर्माता कंपनियों ने ग्राहकों तक इसका फायदा पहुंचाने का वादा किया है।
लेकिन यह राहत सिर्फ नई कारों तक सीमित नहीं है। प्री-ओन्ड (Second Hand) कारों की कीमतें भी कम हो गई हैं। देश के प्रमुख प्री-ओन्ड कार प्लेटफॉर्म Spinny और Cars24 ने पुरानी कारों पर छूट का ऐलान किया है, ताकि ग्राहक त्योहारी सीजन में बेहतर डील का लाभ उठा सकें।
स्पिनी का ऑफर
स्पिनी ने कहा है कि ग्राहकों के भरोसे और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पुरानी कारों की कीमतों में कटौती की जा रही है। अब स्पिनी से पुरानी कार खरीदने पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा, पुराने कार बेचने वाले सैलर्स को भी बेहतर डिमांड और रीसेल वैल्यू के चलते प्रति कार 20,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। स्पिनी के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट हनीश यादव के अनुसार, 'हमने GST सुधार लागू होने से पहले ही कीमतें एडजस्ट की हैं ताकि ग्राहक आत्मविश्वास के साथ आज ही अपना फैसला ले सकें।'
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कार्स24 का ऑफर
कार्स24 ने अपने नए कैंपेन 'Guaranteed Savings Time' के तहत पुरानी कारों की कीमतों में अधिकतम 80,000 रुपये तक की कटौती की है। इससे कार ओनरशिप और भी किफायती हो गई है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई i20, होंडा सिटी, टाटा नेक्सॉन, हुंडई क्रेटा और किया सेल्टॉस जैसे लोकप्रिय मॉडलों की कीमत अब कम हो गई है। कार्स24 के CMO गजेन्द्र जांगिड़ के अनुसार, नए टैक्स ढांचे में आगे चलकर रीसेल वैल्यू में गिरावट आ सकती है। ऐसे में जो कार मालिक अपनी गाड़ी बेचने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है।
नई कारों पर GST 2.0 का असर
सरकार के नए टैक्स स्ट्रक्चर ने सभी सेगमेंट्स की नई कारों को सस्ता बना दिया है:
छोटी कारें (4 मीटर से कम, पेट्रोल 1200cc / डीजल 1500cc तक)
- अब केवल 18% GST लगेगा, जो पहले 28% था।
- कीमतें 5% से 13% तक कम हुई हैं।
बड़ी कारें (4 मीटर से अधिक, बड़े इंजन वाली)
- अब कुल टैक्स 40% होगा, जिससे कीमतें 3% से 10% तक सस्ती हुई हैं।
लक्ज़री ब्रांड्स
- पहले 50% टैक्स देना पड़ता था (28% GST + 22% सेस)।
- अब यह घटकर 40% हो गया है।
- हाई-एंड कार खरीदारों को सीधा फायदा मिलेगा।
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