छोटे व्यापारियों के लिए हरियाणा में ''''मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना'''' लागू

punjabkesari.in Friday, Sep 30, 2022 - 10:25 PM (IST)

चंडीगढ़, 30 सितंबर (भाषा) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में छोटे व्यापारियों को बीमा लाभ देने के लिए ''मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना'' लागू की गई है।
इस योजना के तहत व्यापारियों को आग, बाढ़ आदि के कारण स्टॉक के नुकसान की भरपाई की जाती है।
एक सरकारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने पंचकूला में रेहरी बाजार के पुनर्वास के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। करीब एक महीने पहले पंचकूला के सेक्टर 9 स्थित रेहरी बाजार में भीषण आग लग गई थी, जिससे इलाके की कई दुकानों को नुकसान पहुंचा था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्रों में रियायती दरों पर बूथ मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा छोटे व्यापारियों को भी बाजार भाव में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, लेकिन यह छूट अतिक्रमणकारियों को नहीं मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा बाजार भाव के हिसाब से बूथ की कीमत करीब 17 लाख रुपये है, लेकिन छूट के बाद करीब 13 लाख रुपये में एक छोटा बूथ उपलब्ध होगा और एक बैंक से 75 प्रतिशत ऋण सुविधा की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह बूथ खरीदने में हर आवंटी की मदद की जा रही है।
उन्होंने बताया कि अगर आवंटी 180 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा कर देता है तो उसे पूरे ब्याज पर छूट दी जाएगी।



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PTI News Agency

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