एनसीएलएटी ने कारवाल इंवेस्टर्स की उत्तम वैल्यू स्टील की समाधान योजना के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

punjabkesari.in Wednesday, Sep 09, 2020 - 11:43 PM (IST)

नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज के बोझ में दबी उत्तम वैल्यू स्टील की समाधान योजना के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। कारवाल इंवेस्टर्स ने उत्तम वैल्यू स्टील के लिए यह योजना पेश की है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) कारवाल इंवेस्टर्स और निथिया कैपिटल की इस समाधान योजना को मंजूरी दे चुका है।

दिल्ली स्थित एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी के निर्णय को बरकरार रखा। उत्तम वैल्यू स्टील पर 3,003 करोड़ रुपये का कर्ज है।

एनसीएलएटी के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी. एल. भट्ट की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समाधान योजना के खिलाफ दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अत: इसे खारिज किया जाता है।




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PTI News Agency

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