म्यूचुअल फंड यूनिटों के विमोचन पर स्टांप शुल्क नहीं लेकिन दूसरा म्यूचुअल फंड लेने पर देना होगा: सेबी

punjabkesari.in Wednesday, Jul 01, 2020 - 08:25 PM (IST)

नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कहा कि म्यूचुअल फंड यूनिट के विमोचन पर स्टांप शुल्क नहीं देना होगा लेकिन एक म्यूचुअल फंड के बदले दूसरा म्यूचुअल फंड लेने पर स्टांप शुल्क देना होगा।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को इस संबंध में आम तौर पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब (एफएक्यू) जारी किये। संशोधित भारतीय स्टांप कानून के प्रावधानों के अमल में आने के बाद कई चीजों को स्पष्ट किया गया है।
नियामक ने कहा है कि म्यूचुअल फंड योजनाओं के यूनिटों को स्टांप शुल्क लागू होने के मामले में प्रतिभूति माना जायेगा। लेकिन किसी म्यूचुअल फंड यूनिट के विमोचन मामले में स्टांप शुल्क नहीं लिया जायेगा। ‘‘विमोचन शुल्क योग्य नहीं होगा क्योंकि यह न कोई हस्तांतरण है न ही जारी करना और न ही बेचना है। ’’
बहरहाल, एक म्यूचुअल फंड को बेचकर दूसरे म्यूचुअल फंड में जाने स्टांप शुल्क देना होगा। सेबी ने कहा है, ‘‘नये म्यूचुअल फंड में जाने पर नये यूनिट जारी होने पर स्टांप शुल्क लागू होगा। फिर चाहे इसमें भौतिक रूप से कोई भुगतान नहीं किया गया और न ही मालिकाना हक का हसतांतरण हुआ।’’
सेबी के दिये जवाब में कहा गया है ऐसा इसलिये होगा कि पहले कि यूनिटों की शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर बिक्री से प्राप्त राशि से ही नये यूनिट खरीदे हुये माने जायेंगे।

सेबी ने कहा कि स्टांप शुल्क यूनिटों के मूलय पर लगाया जायेगा। इसमें सेवा शुल्क, एएमसी शुल्क और जीएसटी अलग होगा। यदि एक करोड़ रुपये के यूनिट जारी किये जाते हैं तो 500 रुपये का स्टांप शुल्क राज्यों को दिया जायेगा।
सरकार ने जनवरी इश्यू और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रारों को सीमित कार्य के लिये डिपाजिटरी के तौर पर काम करने के लिये अधिसूचित किया था। उन्हें भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के तहत संग्रह एजेंट के तौर पर काम करने को कहा गया। इस लिहाज से किसी भी इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रजिस्ट्रार को गैर- डिमैट म्युचूअल फंड और वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) लेनदेन पर स्टांप शुल्क लेना होगा।



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PTI News Agency

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