RBI के नियमों से बिजली कंपनियों पर संकट, IBC में नहीं मिली राहत

punjabkesari.in Wednesday, Aug 08, 2018 - 11:51 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज में फंसी बिजली कपंनियों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था लेकिन शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई अब बहुत आगे पहुंच चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होनी है।

RBI ने दिया था आदेश
बिजली क्षेत्र के सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रुख से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यवाही चलती रहेगी। आरबीआई ने 12 फरवरी के अपने सर्कुलर में बैंकों को निर्देश दिया था कि कर्ज के भुगतान में एक दिन की चूक को भी डिफॉल्ट की श्रेणी में डाला जाए। साथ ही केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा था कि दबाव वाले खातों के खिलाफ समाधान की कार्यवाही 180 दिन में पूरी होनी चाहिए।

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1 महीने में निकालना होगा हल
इंडिपेंडेंट पावर प्रॉड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आरबीआई की ऋणशोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता (आईबीसी) कार्यवाही के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को सभी संबंधित पक्षों की एक बैठक बुलाकर एक महीने के भीतर समाधान निकालने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने 21 जून को बैठक आयोजित की जिसमें बिजली क्षेत्र के सभी संबंधित पक्षों, कोयला और बिजली मंत्रालय के अधिकारियों और आरबीआई के एक प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। 


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