दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान- 1 नवंबर से 50% कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' होगा अनिवार्य, जानिए वजह

punjabkesari.in Wednesday, Jul 01, 2026 - 06:26 PM (IST)

 नेशनल डेस्क: सर्दियों में हर साल होने वाले ज़हरीले स्मॉग (धुएं और धूल का मिश्रण) से निपटने के लिए एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत, दिल्ली सरकार ने बुधवार को सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक और स्थायी मास्टर प्लान की घोषणा की। पर्यावरण और वन विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस नए ढांचे में ऐसे स्थायी नियम बनाए गए हैं जो हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अपने आप लागू हो जाएंगे, जिससे हर साल अलग-अलग आदेश जारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन उपायों का मकसद गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, धूल से होने वाले प्रदूषण और खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नया ढांचा मौजूदा अलग-अलग आदेशों को एक ही, स्पष्ट और सख्त सिस्टम में बदलता है, जिससे सभी संबंधित विभागों, संस्थानों और नागरिकों के लिए नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा और उन्हें बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि हर सर्दी में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है। पिछले कई सालों के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर और फरवरी के बीच प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार ने अब एक स्थायी व्यवस्था लागू की है ताकि हर साल अलग-अलग आदेश जारी करने की ज़रूरत न पड़े और सभी एजेंसियां ​​पहले से तय नियमों के तहत समय पर कार्रवाई कर सकें। उन्होंने कहा कि यह नोटिफिकेशन अनुभव और हवा की गुणवत्ता के आंकड़ों के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है।

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2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान, 1 नवंबर से 15 फरवरी के बीच दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 312 से 342 के बीच रहा, जबकि अधिकतम AQI 461 से 494 के बीच पहुंच गया। इन नतीजों के आधार पर, सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के खास उपायों को अब एक स्थायी ढांचा दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) द्वारा जारी संशोधित GRAP और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण को मज़बूत करने के लिए, पूरे साल दिल्ली के सभी पेट्रोल, डीज़ल, CNG और LPG स्टेशनों पर सिर्फ़ उन्हीं गाड़ियों को ईंधन दिया जाएगा जिनके पास वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट होगा। बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के ईंधन भरवाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


PUC नियमों के पालन की जांच सिर्फ़ फिजिकल सर्टिफिकेट तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि NPR, गाड़ी के डेटाबेस और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए भी की जाएगी। इस सिस्टम को लागू करने की ज़िम्मेदारी तेल कंपनियों, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, खाद्य और आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड से नीचे वाले सभी मोटर वाहनों के शहर में घुसने या चलने पर रोक होगी। हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त गाड़ियों की कैटेगरी पर यह रोक लागू नहीं होगी। परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इसके सख्ती से पालन को सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग सुविधाओं पर पार्किंग चार्ज दोगुना कर दिया जाएगा। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा संचालित पार्किंग सुविधाएं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पार्क-एंड-राइड सेवाओं को सपोर्ट करती हैं, इस नियम से बाहर रहेंगी।

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पीक-ऑवर में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, दिल्ली नगर निगम के ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के ऑफिस इसी दौरान सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे, ताकि कर्मचारी एक ही समय पर यात्रा न करें और ट्रैफिक का दबाव कम हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, दिल्ली सरकार और प्राइवेट ऑफिस में किसी भी समय केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। प्रशासनिक सचिव, विभागों के प्रमुख और ज़रूरी सेवाओं में लगे अधिकारी नियमित रूप से ऑफिस आते रहेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है।


प्राइवेट संस्थानों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अलग-अलग समय पर काम शुरू करने/खत्म करने (staggered working hours) की व्यवस्था लागू करें, घर से काम करने की व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करें, और आने-जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए कारपूलिंग, राइड-शेयरिंग, पब्लिक बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों को बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अस्पताल, हेल्थकेयर सेवाएं, फायर सेवाएं, जेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी की आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, GRAP को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार एजेंसियां ​​और समय-समय पर सरकार द्वारा ज़रूरी घोषित की गई अन्य सेवाएं चालू रहेंगी।


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News Editor

Radhika

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