पंजाब में बवाल... आर्टिकल 240 क्या है? जिसके तहत चंडीगढ़ पर केंद्र का होगा राज... जानें सरकार क्यों कर रही ऐसा?

punjabkesari.in Sunday, Nov 23, 2025 - 12:34 PM (IST)

नेशनल डेस्क : संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक-2025 पेश करने वाली है। इस प्रस्ताव के तहत चंडीगढ़ को पंजाब के राज्यपाल के संवैधानिक दायरे से हटाकर एक अलग प्रशासक यानी लघु राज्यपाल (LG) नियुक्त किया जाएगा। ।वर्तमान में पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। इस योजना के सामने आने के साथ ही पंजाब की राजनीतिक हलचलों में तेजी आ गई है।

सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाया जाएगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति सीधे इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बना सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा-नगर हवेली जैसे बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में होता है।

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पंजाब में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज

इस प्रस्ताव के खिलाफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने विरोध जताया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाब की पहचान पर हमला बताते हुए कहा, 'BJP की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। फेडरल ढांचे की धज्जियां उड़ाकर पंजाबियों के हक छीनना बेहद खतरनाक है।ट

केजरीवाल ने आगे कहा, 'जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अन्न, पानी और मानवता के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके हिस्से से वंचित किया जा रहा है। यह केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा।' पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस कदम को 'पंजाब के हितों के खिलाफ साजिश' बताया और कहा कि चंडीगढ़ पंजाब के गांवों को उजाड़कर बनाया गया था, इसलिए उसका हक केवल पंजाब को ही है।

अकाली दल का विरोध

शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह संविधान संशोधन बिल पंजाब के खिलाफ है और उन्होंने इसकी रणनीति तय करने के लिए कोर कमेटी की आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, 'चंडीगढ़ पर पंजाब का हक किसी भी हालत में समझौते लायक नहीं है। अकाली दल हर स्तर पर इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगा।'

आर्टिकल 240 क्या कहता है?

आर्टिकल 240 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जरूरी नियम और कानून बना सकें। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम या रेगुलेशन पुराने कानून या संसद द्वारा बनाए कानून को बदल या समाप्त भी कर सकते हैं। वर्तमान में यह नियम अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हैं। इस संशोधन से चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलेगा और राष्ट्रपति को सीधे कानून बनाने का अधिकार मिलेगा। इस प्रस्ताव के चलते पंजाब में राजनीतिक विरोध तेज हो गया है और इसे लेकर अगले कुछ हफ्तों में विवाद जारी रहने की संभावना है।


 


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Content Editor

Mehak

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