एक बार फिर WFI के चुनाव टले, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 28 जुलाई को करेगा सुनवाई

punjabkesari.in Monday, Jul 17, 2023 - 07:50 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के विलंबित चुनाव को सोमवार को फिर से आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की। डब्ल्यूएफआई के चुनाव 11 जुलाई को होने थे लेकिन चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मांगने वाली असम कुश्ती संघ (एडब्ल्यूए) की याचिका के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी।

राज्य संघ ने दावा किया था कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का सदस्य बनने का हकदार है, लेकिन 15 नवंबर 2014 को  कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद राष्ट्रीय महासंघ ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। एडब्ल्यूए के वकील देवजीत सैकिया ने को बताया कि मामले को 28 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सैकिया ने कहा, ‘‘ डब्ल्यूएफआई के वकील आज अदालत में पेश नहीं हुए।

प्रतिवादियों में शामिल खेल मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। जिसके बाद अदालत ने उन्हें 26 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा और मामले को 28 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।'' कुश्ती संघ के संचालन के लिए गठित तदर्थ समिति ने मतदाता सूची के लिए नाम भेजने की आखिरी तारीख 25 जून तय की थी और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उसी दिन चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि जब तक कि उनकी संस्था को डब्ल्यूएफआई से मान्यता नहीं मिलती और वे मतदाता सूची के लिए अपने प्रतिनिधि को नामांकित नहीं कर पाते तब तक चुनाव प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित होने से पहले डब्ल्यूएफआई ने चुनाव की तारीख सात मई तय की थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शन करने वाले पहलवानों से मुलाकात के बाद कहा था कि डब्ल्यूएफआई के चुनाव 30 जून तक करा लिये जायेंगे।

आईओए ने फिर घोषणा की कि चुनाव जुलाई में कराये जायेंगे लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने नयी तारीख छह जुलाई तय की। इसके बाद पांच गैर मान्यता प्राप्त राज्य इकाइयों के मतदान के लिए पात्र होने का दावा पेश करने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने फिर से चुनाव की तारीख पांच दिन के लिये आगे बढ़ाकर इसे 11 जुलाई तय किया।


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News Editor

Parveen Kumar

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