उत्तराखंड सरकार का फैसला, 1 अप्रैल से इन 3 ज‌िलों में नहीं म‌िलेगी शराब

punjabkesari.in Friday, Mar 31, 2017 - 03:54 PM (IST)

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए राज्य के 3 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू कर दी है। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आबकारी विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती देख सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू कर दिया। नैनीताल हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर, 2016 को आदेश दिया था कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर प्रदेश के 3 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में अगले वित्त वर्ष से शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस केस में सुनवाई हो सकती है। राज्य सरकार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने की स्थिति में तीनों जिलों में अगले आदेश तक शराबबंदी का फैसला लागू रहेगा।

सार्वजनिक स्थलों पर भी लगाई रोक
बता दें कि तीनों जिलों में सशर्त शराबबंदी के साथ-साथ सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर भी शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सरकार ने शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों और अस्पतालों के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान को लाइसेंस नहीं दिए जाने के फैसले का भी सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सिखों के पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब और रीठा साहिब के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री और तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। उत्तरकाशी जिले में 18 शराब की दुकानें बंद होने से राज्य सरकार को 25.16 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। रुद्रप्रयाग जिले में 9 शराब की दुकानों के बंद होने से 22.41 करोड़ और चमोली जिले में 15 शराब ठेकों के बंद होने से राज्य सरकार को 36.63 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।


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