UPPSC UP TE Exam: सावधान ! नकल करने पर देना पड़ सकता है एक करोड़ तक का जुर्माना या हो सकती है आजीवन कारावास

punjabkesari.in Thursday, Oct 03, 2024 - 03:06 PM (IST)

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने यूपी टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज एग्जाम (UP TE Exam) 2021 की तारीख की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 20 अक्टूबर 2024 को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024' को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य परीक्षा की निष्पक्षता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है, ताकि सभी उम्मीदवार अपनी क्षमताओं के अनुसार परीक्षा में भाग ले सकें।

आपको बता दें कि इस संदर्भ में, नकल करने वाले या कराने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में नकल करता है या नकल कराने में शामिल होता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान लागू होंगे। ऐसे मामलों में एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, ऐसे व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।

परीक्षा के विषय
इस परीक्षा में व्याख्यता के अवशेष 16 विषयों में से 8 विषयों की परीक्षा होगी। इनमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

  • फार्मेसी
  • आर्किटेक्चर
  • टेक्सटाइल केमेस्ट्री
  • टेक्सटाइल इंजीनियरिंग
  • इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इंडस्ट्रीयल एंड कंट्रोल विशिष्टता के साथ)
  • टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी
  • टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग
  • कारपेट टेक्नोलॉजी

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परीक्षा की संरचना
परीक्षा में दो पेपर होंगे, जो दो शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे:

  • पेपर 1:
    • समय: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक
    • विषय: सामान्य हिंदी (25 सवाल) और सामान्य अध्ययन (100 सवाल)
    • कुल अंक: 375
  • पेपर 2:
    • समय: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक
    • विषय: सामान्य अध्ययन (125 सवाल)
    • कुल अंक: 375

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इसके अलावा, एक पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) 100 अंकों का होगा। कुल पेपर 850 अंकों का होगा।

अनुचित साधनों पर सख्ती
आयोग ने परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग पर सख्त कार्रवाई का नोटिस जारी किया है। 6 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024' को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के तहत नकल करना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना, या उसे प्रकट करना अपराध माना जाएगा। पकड़े जाने पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

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उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस परीक्षा के लिए अपनी तैयारी शुरू करें और सभी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। सभी आवश्यक सूचनाएं UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।

 


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Content Editor

Utsav Singh

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