Unlock 2: भारत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, मेट्रो

punjabkesari.in Tuesday, Jun 30, 2020 - 04:23 AM (IST)

नई दिल्लीः  सरकार ने सोमवार रात ‘अनलॉक-2' के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर तथा जिम अभी बंद रहेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में ढील देने के क्रम में पूर्व में ‘अनलॉक-1' के तहत कुछ ढील दी गई थीं और अब सरकार ने ‘अनलॉक-2' की घोषणा की है। 
PunjabKesari
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक-2' के तहत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जो 30 जून को ‘अनलॉक-1' के पूरा होने के बाद एक जुलाई से लागू होंगे। नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इनमें कहा गया कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे। इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। 


दिशा-निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार-विमर्श पर आधारित हैं। इसने कहा, ‘‘निषिद्ध क्षेत्रों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का कड़ा क्रियानवयन जारी रहेगा। 

 


कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करने के बाद इन क्षेत्रों का चिह्नीकरण सावधानी से करने की आवश्यकता है।'' दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्रों के भीतर कड़ा परिधि नियंत्रण कायम रहेगा और वहां केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति होगी। 
PunjabKesari
बता दें सरकार अनलॉक 1 के तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थलों, होटलों , रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं तथा शापिंग मॉल आदि को खोलने की अनुमति पहले ही 8 जून को दे चुकी है। अनलॉक 1 से संबंधित दिशा निर्देश 30 मई को जारी किए गए थे। पहले से चालू घरेलू उडानों और यात्री ट्रेनों की सेवाओं को अनलॉक 2 में चरणबद्ध तरीके से और अधिक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। दुकानों में अब पांच से अधिक लोग एक साथ रह सकेंगे हालाकि उन्हें सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। 
PunjabKesari
वंदे मातरम मिशन के तहत अंतररष्ट्रीय उडानों को अनुमति 
अंतररष्ट्रीय उडानों को अभी वंदे मातरम मिशन के तहत ही अनुमति दी गई है। इन्हें बाद में चरणबद्ध तरीके से बढाया जाएगा। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन का निर्धारण सावधानी से इस तरह करना होगा जिससे कि कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी और सभी एहतियाती उपायों को लागू करना होगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस पर करीबी नजर रखेगा। 

एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन के लिए पास या परमिट की जरूरत नहीं
राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपने यहां कंटेनमेंट जोन के बाहर की स्थिति के आधार पर विभिन्न गतिविधियों के संबंध में निर्णय ले सकेंगे हालाकि राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों तथा सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए किसी तरह के पास या परमिट की जरूरत नहीं होगी।

सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा आवश्यक
कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत पहले से लागू राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी रहेंगे जिससे कि सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन किया जा सके। दुकानों में उपभोक्तओं को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय इनके अमल पर नजर रखेगा। पहले की तरह ही पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के लोग, जानलेवा बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। आरोग्य सेतु एप के उपयोग को बढावा देने के कदम उठाए जाएंगे।

 

 

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Pardeep

Recommended News

Related News