EPFO: सेवाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है UAN एक्टिवेशन, सिर्फ 6 आसान स्टेप्स में करें पूरा काम

punjabkesari.in Thursday, Nov 13, 2025 - 02:56 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में कामकाजी लोगों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक अहम पहचान संख्या होती है। यह 12 अंकों का नंबर हर कर्मचारी को दिया जाता है, जिसकी मदद से वे अपने पीएफ अकाउंट का पूरा रिकॉर्ड एक जगह देख सकते हैं। EPF की किसी भी ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले UAN को एक्टिवेट करना जरूरी होता है। अच्छी बात यह है कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है और कुछ ही मिनटों में घर बैठे पूरी की जा सकती है।

UAN क्या है और क्यों जरूरी है?
UAN (Universal Account Number) हर EPF सदस्य के लिए एक यूनिक नंबर होता है। यह नंबर अलग-अलग कंपनियों में काम करने पर भी वही रहता है। यानी अगर आप नौकरी बदलते हैं, तो हर बार नया PF खाता बनने के बावजूद आपका UAN नंबर नहीं बदलता। इससे आप एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने सभी PF खातों को ट्रैक कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं।

सिर्फ 6 आसान स्टेप्स में ऐसे करें UAN एक्टिवेशन
➤ EPFO की आधिकारिक वेबसाइट खोलें:
https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।

➤ ‘Activate UAN’ ऑप्शन चुनें:
होमपेज पर ‘Important Links’ सेक्शन में ‘Activate UAN’ लिंक पर क्लिक करें।

➤ अपनी जानकारी भरें:
अब आपको अपना UAN नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि और आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा।

➤ OTP वेरिफिकेशन करें:
दी गई जानकारी सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) आएगा।

➤ OTP डालकर पिन जनरेट करें:
"Get PIN" पर क्लिक करें और OTP दर्ज कर प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।


➤  UAN एक्टिवेशन पूरा करें:
OTP वेरिफाई होने के बाद आपका UAN नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप EPFO पोर्टल पर लॉगिन कर सभी ऑनलाइन सेवाओं जैसे बैलेंस चेक, क्लेम सबमिट या KYC अपडेट का लाभ ले सकते हैं।

अब ऑनलाइन कर सकते हैं PF सेटलमेंट
EPFO ने हाल ही में एक नई सुविधा शुरू की है, जिसमें कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने के बाद सीधे पोर्टल से फुल सेटलमेंट क्लेम कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से थोड़ी लंबी होती है, लेकिन अब पूरी तरह डिजिटल और ट्रैक योग्य है।

EPFO में नामांकन योजना भी जारी
EPFO ने एक नामांकन अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच काम करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को पंजीकृत कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों को भविष्य निधि और बीमा दोनों का लाभ मिलेगा।


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Content Editor

Mansa Devi

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