Traffic Rules Change: बदल गया ट्रैफिक का नियम... चालान पर आ गया कड़ा Rule
punjabkesari.in Thursday, Feb 06, 2025 - 10:32 AM (IST)
नेशनल डेस्क: हरियाणा में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब अगर किसी वाहन चालक का चालान कटता है और वह 90 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं करता, तो उसका वाहन ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।
यमुनानगर ट्रैफिक प्रभारी कुशल पाल राणा ने बताया कि यह नियम इसलिए लागू किया गया है क्योंकि कई वाहन चालक चालान कटने के बावजूद उसे लंबे समय तक अनदेखा कर देते थे, जिससे प्रशासन को राजस्व हानि होती थी और यातायात नियमों का पालन भी नहीं हो पाता था।
समय सीमा के अंदर भरना होगा चालान
नए नियमों के तहत चालान का भुगतान तय समय यानी 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति इस समय सीमा के अंदर चालान जमा नहीं करता है, तो पुलिस उसका वाहन जब्त कर लेगी।
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालान भरने में देरी न करें, ताकि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए उठाया गया कदम
हरियाणा सरकार ने यह फैसला यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया है। इसका मकसद:
- यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना
- चालान प्रक्रिया को प्रभावी बनाना और बकाया चालान की वसूली करना
- सड़क दुर्घटनाओं को कम करना
यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे किसी को भी अनावश्यक कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
क्या आपके पास भी बकाया चालान है? इसे जल्द से जल्द जमा करें, अन्यथा आपका वाहन जब्त हो सकता है!