Traffic Challan Rules 2026: चालान माफी के नियम बदले, पहले भरना होगा 50% जुर्माना

punjabkesari.in Monday, Jun 22, 2026 - 03:53 PM (IST)

Traffic Challan Rules 2026: देशभर के वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक चालान से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू किया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब लोक अदालत में चालान पर राहत पाने के लिए पहले जुर्माने की आधी राशि जमा करना अनिवार्य होगा। बिना 50 प्रतिशत भुगतान किए सीधे लोक अदालत में जाकर चालान कम या माफ कराने की सुविधा नहीं मिलेगी।

सीधे लोक अदालत पहुंचने का रास्ता हुआ मुश्किल
नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी वाहन चालक का ट्रैफिक चालान कटता है, तो वह सीधे लोक अदालत में आवेदन नहीं कर सकेगा। पहले उसे चालान की कुल राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का 10,000 रुपये का चालान बना है तो उसे पहले 5,000 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद ही वह शेष राशि में राहत के लिए लोक अदालत का दरवाजा खटखटा सकेगा।

 Traffic Challan Process में बड़ा बदलाव
सरकार ने ट्रैफिक चालान जारी करने और उसके निपटारे की प्रक्रिया में संशोधन किया है। इसके तहत अब चालान के भुगतान, शिकायत और कानूनी चुनौती की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और समयबद्ध बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य लंबित चालानों की संख्या कम करना और विवादों का तेजी से निपटारा करना है।

45 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान
नए नियमों के मुताबिक चालान जारी होने के बाद वाहन मालिक को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की कम से कम 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। यदि किसी को लगता है कि उसका चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो वह संबंधित पोर्टल पर दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि निर्धारित समय में शिकायत नहीं की जाती, तो यह माना जाएगा कि वाहन चालक ने चालान स्वीकार कर लिया है।

गलत चालान होने पर क्या करें?
यदि चालान गलत है तो वाहन मालिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत मिलने के बाद ट्रैफिक विभाग को तय समय के भीतर मामले की जांच करनी होगी। यदि जांच में चालान गलत पाया जाता है तो उसे रद्द किया जा सकता है और इसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। यदि ट्रैफिक पुलिस शिकायत को खारिज कर देती है और वाहन मालिक फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह अदालत में अपील कर सकता है। हालांकि अदालत में जाने से पहले भी चालान की 50 प्रतिशत राशि जमा करना जरूरी होगा। बिना आंशिक भुगतान के कानूनी चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी।

अब पुलिस नहीं भेजेगी चालान सीधे कोर्ट
पहले कई मामलों में चालान का भुगतान नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस मामला कोर्ट भेज देती थी। लेकिन नई व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। अब वाहन मालिक को स्वयं तय समयसीमा के भीतर या तो जुर्माना भरना होगा, शिकायत दर्ज करनी होगी या फिर अदालत में अपील करनी होगी।

NextGen mParivahan Portal से होगा भुगतान
चालान की राशि जमा करने और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से उपलब्ध रहेगी। वाहन चालक NextGen mParivahan Portal पर जाकर भुगतान, शिकायत और अन्य संबंधित प्रक्रियाएं पूरी कर सकेंगे।

  


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Content Editor

Anu Malhotra

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