Toll Tax Rules: इन लोगों से नहीं लिया जाता हाईवे पर टोल टैक्स, जानें इस लिस्ट में कौन-कौन है शामिल?
punjabkesari.in Monday, Sep 08, 2025 - 09:03 AM (IST)

नेशनल डेस्क। अगर आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको अक्सर टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है जहां हर वाहन को एक निश्चित राशि देनी होती है। यह टोल टैक्स सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इसके लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं लेकिन कुछ खास लोग और वाहन ऐसे हैं जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है।
इन लोगों को है टोल टैक्स से छूट
टोल टैक्स के नियमों के अनुसार कई उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों और सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों को टोल टैक्स से छूट मिली हुई है।
देश के शीर्ष पद: भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उप-राज्यपाल के वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता।
न्यायपालिका और विधायिका: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, सांसद, विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और सरकारी दौरे पर आए उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्तियों को भी छूट मिलती है।
सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएँ: सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को टोल टैक्स से बाहर रखा गया है।
वीर सैनिक: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्तियों को भी टोल टैक्स नहीं देना होता।
सरकारी अधिकारी: रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी, अर्धसैनिक बल और एनएचएआई के अधिकारी भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
कैसे मिलती है छूट?
टोल टैक्स से छूट पाने के लिए इन सभी व्यक्तियों को टोल प्लाजा पर अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। कुछ टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासियों को भी सालाना पास दिया जाता है जिससे उन्हें टोल टैक्स से छूट मिल जाती है।