दिल्ली HC ने खारिज की गृह मंत्रालय और पुलिस की याचिका, बीच में उठकर चले गए चीफ जस्टिस

punjabkesari.in Wednesday, Nov 06, 2019 - 05:40 PM (IST)

नई दिल्लीः तीस हजारी कोर्ट में शुरू हुआ वकीलों और दिल्ली पुलिस का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं इसी बीच बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। दिल्ली हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय की अर्जी खारिज कर दी है। गृह मंत्रालय ने 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसा को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर स्पष्टता मांगी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि 3 नवंबर को दिए उसके आदेश को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप में स्पष्ट है। इस के अलावा हाईकोर्ट ने साकेत जिला अदालत मामले में भी पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया है।

 

पुलिस ने वकीलों पर एफआईआर दर्ज कराने की इजाजत मांगी थी लेकिन हाईकोर्ट ने इससे मना कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में तीस हजारी हिंसा पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस के कोर्ट में भारी संख्या में वकील मौजूद रहे। अदालत में मची अफरा-तफरी और शोरगुल के बाद चीफ जस्टिस उठकर अंदर चले गए। वहीं इस दौरान वकीलों ने हाईकोर्ट में कहा कि पुलिस पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है।

 

बार काउंसिल की ओर से कहा गया कि पुलिस को यह बताना होगा कि गोली चलाने वाले पुलिस के खिलाफ क्या करवाई की गई है। बार काउंसिल ने कहा कि पुलिस अपने मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है। बार काउंसिल ने कहा कि साकेत की घटना में दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 392 के तहत मामला दर्ज किया, पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज किया है। वकीलों ने दिल्ली हाइकोर्ट से मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन लगाने का आदेश को भी कहा जिसे चीफ जस्टिस ने मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मीडिया पर बैन नहीं लगा सकते।


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Seema Sharma

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