TRAI का बड़ा कदम, फर्जी कॉल्स और मैसेज भेजने वालों पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना
punjabkesari.in Thursday, Feb 13, 2025 - 08:55 PM (IST)
![](https://static.punjabkesari.in/multimedia/2025_2image_20_54_494806574traii.jpg)
नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक TRAI ने फर्जी कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब, मार्केटिंग वाले फर्जी कॉल्स करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। TRAI ने टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रिफरेंस रेगुलेशन्स (TCCCPR) की नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें अनचाहे वाणिज्यिक संचार (UCC) पर सख्त नियम तय किए गए हैं।
क्या है नया नियम?
अब अगर कोई फर्जी कॉल्स या मैसेज भेजता है तो पहले उल्लंघन पर 2 लाख रुपए, दूसरे उल्लंघन पर 5 लाख रुपए और बार-बार उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, TRAI ने नया DND (Do-Not-Disturb) ऐप अपडेट किया है, जिससे यूजर्स मार्केटिंग कॉल्स और मैसेज को अपनी इच्छा के अनुसार सेट कर सकते हैं। इस नए ऐप में फर्जी मैसेज ब्लॉक करने, शिकायत दर्ज करने और उस पर की गई कार्रवाई को ट्रैक करने की सुविधा मिलेगी।
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 11/2025, दिनांक 12/02/2025 TRAI Strengthens Consumer Protection with Amendments to TCCCPR, 2018.https://t.co/6PTtnV6FSx
— TRAI (@TRAI) February 12, 2025
शिकायत की लिमिट बढ़ी
TRAI ने शिकायत करने की समय-सीमा को 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन कर दिया है, और शिकायतों पर कार्रवाई करने की समय-सीमा को 30 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया है। इससे यूजर्स की शिकायतों पर जल्दी कार्रवाई हो सकेगी।
कमर्शियल मैसेज की पहचान
नए नियम के तहत, अब यूजर्स आसानी से किसी भी कमर्शियल मैसेज की पहचान कर सकेंगे। रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर के मैसेज के हेडर '-P', '-S', '-T' और '-G' से खत्म होंगे, जो प्रमोशनल, सर्विस, ट्रांजैक्शनल और सरकारी मैसेज की पहचान के लिए होंगे। इन हेडर के अलावा आने वाले सभी मैसेज फर्जी माने जाएंगे।
नई नंबर सीरीज
अब टेलीमार्केटिंग के लिए नए नंबर सीरीज की शुरुआत की गई है, जो 1600 से शुरू होगी। पहले ये कॉल्स 140 नंबर से किए जाते थे। साथ ही, अगर कोई टेलीमार्केटिंग कॉल्स या मैसेज भेजता है तो उसे TRAI के नए नियमों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।