इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को देगा होगा 50% रोड टैक्स, सरकार ने जारी किए निर्देश

punjabkesari.in Monday, Aug 05, 2024 - 10:39 AM (IST)

ऑटो डेस्क. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वाले लोगों को 25 अगस्त से रोड टैक्स का 50 फीसदी भुगतान करना पड़ेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने ईवी पर मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया है। इससे अब दोपहिया और तीन पहिया से लेकर कार की कीमत 3 हजार से 40 हजार रुपए तक बढ़ जाएगी, क्योंकि यह राशि खरीदार को वाहन की कीमत के साथ रोड टैक्स के रूप में चुकानी होगी।

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ईवी पॉलिसी के तहत, 25 अगस्त 2022 से 24 अगस्त 2024 तक रोड टैक्स से छूट दी गई थी। अब यह छूट समाप्त हो रही है और नए आदेश के अनुसार, 25 अगस्त 2024 से 24 अगस्त 2026 तक, दोपहिया वाहन पर 4 फीसदी और कार पर 5 फीसदी रोड टैक्स देना होगा। इसके बाद, 25 अगस्त 2026 से 24 अगस्त 2027 तक, रोड टैक्स में केवल 25 फीसदी छूट मिलेगी।

राडा के अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि परिवहन विभाग ने सभी ऑटोमोबाइल डीलरों को नए टैक्स प्रावधानों की जानकारी देने वाला आदेश जारी कर दिया है। यह जानकारी ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 में लागू की गई 5 साल की ईवी पॉलिसी के तहत है।

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बता दें रोड टैक्स में छूट केवल 24 अगस्त तक वाहन खरीदने वालों को ही मिलेगी। ईवी पॉलिसी के अनुसार, इस तिथि के बाद खरीदे गए वाहनों पर 2 साल तक 50 फीसदी और उसके बाद 75 फीसदी रोड टैक्स देना पड़ेगा। नए आदेश के मुताबिक, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित अवधि के बाद मोटरयान कर की वसूली छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के नियमों के तहत की जाएगी।

रोड टैक्स की दरें इस प्रकार हैं:

दोपहिया वाहन की कुल कीमत का 8 फीसदी
कार की कुल कीमत का 10 फीसदी
तीन पहिया वाहनों पर डेढ़ से तीन फीसदी
मालवाहक वाहनों पर 5 से 6 फीसदी टैक्स देना होता है।


नए आदेश के तहत अब तक खरीदे गए निजी वाहनों के मालिकों को टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन कमर्शियल वाहनों के मालिकों को उनके वाहन की क्षमता के अनुसार टैक्स चुकाना पड़ेगा।


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Content Editor

Parminder Kaur

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