इस शख्स के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड, आंकड़े देख रह जाएंगे दंग
punjabkesari.in Monday, Aug 26, 2024 - 08:25 PM (IST)
नेशनल डेस्क : आजकल दुनिया में बढ़ती जनसंख्या की वजह से लोग 'छोटा परिवार, सुखी परिवार' के स्लोगन को अपनाने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि ज्यादा बच्चों की परवरिश पर असर पड़ता है, और उन्हें उचित शिक्षा और सुविधाएं नहीं मिल पातीं। अमेजन प्राइम की वेब सीरीज "पंचायत" में भी इस विषय को तंजिया लहजे में दिखाया गया था, जिसमें एक सीन में दीवार पर लिखा होता है, "दो बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा..." इस स्लोगन का पूरा डायलॉग आपने जरूर सुना होगा।
अब इस संदर्भ में नीदरलैंड के एक व्यक्ति की कहानी सामने आई है, जिनके पास करीब 600 बच्चे हैं। इस अनूठी स्थिति के चलते डच कोर्ट ने अब उस पर बच्चों की संख्या बढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर वह इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी।
जोनाथन मीजर: 600 बच्चों के पिता
2012 में आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म "विकी डोनर" में एक स्पर्म डोनर की कहानी दिखाई गई थी। नीदरलैंड के जोनाथन मीजर असल जिंदगी में इसी भूमिका को निभा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, जोनाथन मीजर द्वारा डोनेट किए गए स्पर्म से लगभग 600 बच्चे पैदा हो चुके हैं। इस लिहाज से वे वर्तमान में सबसे ज्यादा बच्चों के बायोलॉजिकल पिता बन चुके हैं।
हालांकि, आधिकारिक रूप से जोनाथन मीजर इन बच्चों के पिता नहीं हैं, इसलिए उनका नाम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं है। लेकिन वह इन सभी बच्चों के जैविक पिता हैं। यह सभी बच्चे नीदरलैंड में ही पैदा हुए हैं, और जोनाथन मीजर इस काम के लिए काफी फेमस हो चुके हैं।
कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध, जुर्माना
जोनाथन मीजर की स्पर्म डोनेशन के काम से अच्छी जिंदगी चल रही थी, लेकिन इसके खिलाफ नीदरलैंड के कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने जोनाथन मीजर को आदेश दिया कि वह अब बच्चों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उनके स्पर्म को क्लिनिक्स से नष्ट किया जाए, और यदि वे इस आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें 1.10 लाख डॉलर (लगभग 92 लाख भारतीय रुपये) का जुर्माना देना होगा।
कोर्ट के फैसले का कारण
कोर्ट के आदेश का मुख्य कारण यह है कि जोनाथन मीजर के स्पर्म से पैदा हुए बच्चे अपनी निजता का अधिकार खो रहे हैं। यदि ये बच्चे आपस में रिलेशनशिप में आते हैं, तो यह सह-स्वजनता (incest) का मामला बनेगा, जो मानवता के लिए खतरा हो सकता है। कोर्ट ने यह फैसला इस खतरे को देखते हुए लिया है ताकि इन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।