मोदी सरकार की मदद से शुरु करें यह बिजनेस, हर महीने होगी 30 हजार की कमाई

punjabkesari.in Monday, Oct 23, 2017 - 02:14 PM (IST)

नई दिल्ली : अगर आप बिजनेस शुरु करना चाहते है और  इतने पैसे नहीं की अपना बिजनेस में शुरु कर सके तो निराश होने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि मोदी सरकार आप को मौका दे रही है खुद का बिजनेस करने का। इस के लिए आपको कोई पैसा लगाने की जरुरत नहीं। सरकार आपको बिजनेस शुरु करने के लिए 2.5 लाख रुपये ग्रांट देगी और आप हर महीने 20 से 25 हजार से लेकर लाखों रुपए कमा सकते है। सबसे खास बात यह है कि इनमें आप 3 तरीकों से बिजनेस शुरु करने का प्लान कर सकते है । 

सरकार करेंगी हेल्प
पहला तरीका मेडिकल स्टोर शुरु करने का अगर आप जनऔषधि योजना के तहत मेडिकल स्टोर शुरु करते  है तो सरकार की ओर से आप को 2.5 लाख तक की ग्रांट दी जाएगी। सरकार की ओर से मेडिकल स्टोर खोलने के लिए 1 लाख रुपये की दवाइयां मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए सेंटर शुरू करने वाले को पहले दवा खरीदनी होगी। सरकार हर महीने की कुल सेल पर अलग से इंसेंटिव देकर 1 लाख रुपए को रीइंबर्स करेगी। दुकान शुरू करने में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रैक, डेस्क आदि बनवाने में 1 लाख रुपए तक के खर्च को सरकार 6 महीने के अंदर वापस करेगी। जनऔषधि सेंटर खोलने के लिए कंप्यूटर आदि के सेटअप पर 50 हजार रुपए तक के खर्च पर भी सरकार आपको यह पैसा रिटर्न करेगी ।

एेसे होगा मुनाफा
सरकार हर महीने की होने वाली दवाइयों की सेल पर आपको 20 फीसदी कमिशन देगी।अगर आप ही महीने 1 लाख रुपए की दवा सेल कर देते हें तो आपके अकाउंट में 20 हजार रुपए आ जाएंगे। मुनाफे की कोई लिमिट तय नहीं है। हर माह जितनी सेल होगी, कमिशन के रूप में उतना मुनाफा आपको होगा।सरकार का कहना है कि रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ रिटेलर्स हर माह 30 से 35 हजार रुपए तक की कमाई कर रहे हैं।

15 जनऔषधि केंद्र खुलवाकर बन सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर
इन सभी केंद्रों पर दवाएं समय से उपलब्ध हो सकें, इसके लिए सरकार देश के 19 राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होने का अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर ही सकते हैं। वहीं, अगर आप जनऔषधि केंद्र खोलते हें तो इसके जरिए डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एरिया में 15 दवा की दुकान खोलनी होगी या खुलवानी होगी। हालांकि, एप्लीकैंट के पास होलसेल ड्रग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है तो आप इसके जरिए लाखों में अर्निंग कर सकते हैं।

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बिना जनऔषधि खोले ऐसे बन सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर
आवेदन करने के लिए आपके पास होलसेल ड्रग लाइसेंस होना चाहिए। वैट रजिस्ट्रेशन किसी फार्मास्युटिकल कंपनी का कम से कम 3 साल से डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है। साथ ही कम से कम दो फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए देश भर में आपरेशन करना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कंपनी का छोटे शहरों में सालाना टर्नओवर कम से कम 1 करोड़ और मेट्रो शहरों में 2.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना जरूरी है।

जनऔषधि योजना में बनें एजेंट
सरकार जनऔषधि योजना के तहत पूरे देश में एजेंट (क्लीयरिंग एंड फारवर्डिंग) बना रही है। सरकार का उद्देश्य है कि अच्छी क्वालिटी वाली सस्ती दवाओं की मेडिकल स्टोर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक सप्लाई में किसी तरह की परेशानी न होने पाए। योजना के तहत एजेंट बनने वालों को 30 हजार रुपए मंथली इनकम की गारंटी दी जा रही है। एक एजेंट महीने में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक इनकम कर सकता है।

कैसे होगा मुनाफा
एजेंट के लिए अगर आप चुने जाते हैं तो अपकी इनकम मंथली बेसिस पर तय की जाएगी। हालांकि सरकार मिनिमम 30 हजार रुपए मंथली इनकम की गारंटी दे रही है। यानी आपकी मंथली सेल किसी वजह से तय लिमिट से कम भी रह जाती है तो 30 हजार रुपए पेमेंट दिया जाएगा। वहीं, 30 लाख तक मंथली टर्नओवर पर यह कमीशन कुल सेल का 3 फीसदी होगा। 30 से 60 लाख तक के टर्नओवर पर कमीशन 2.75 फीसदी होगा। वहीं, 60 लाख से ज्यादा मंथली टर्नओवर करने वालों को 2.5 फीसदी यानी 1.5 लाख रुपए तक मंथली कमीशन मिल सकता है। योजना के तहत एजेंट को अपने-अपने एरिया में सप्लाई होने वाले दवाओं, सर्जिकल उपकरणों व अन्य उपकरणों की स्टॉकिंग करनी होगी। क्लीयरिंग के बाद उस एरिया में मौजूद डिस्ट्रीब्यूटर्स, जन औषधि केंद्रों और अस्पतालों तक कम से कम समय में दवाओं की सप्लाई करनी होगी। ध्यान रखना होगा कि सेंटर्स पर दवाओं की कमी न होने पाए। दवाओं के स्टॉक और उनकी सप्लाई के बारे में रोजाना की रिपोर्ट बीपीपीआई को देनी होगी। हर डिस्ट्रीब्यूटर्स से पेमेंट कलेक्ट कर उन्हें बीपीपीआई के बैंक अकाउंट में जमा कराना होगा।

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एजेंट बनने के लिए क्या होगा जरूरी 
आपके पास कम से कम 5000 वर्गफीट का कमर्शियल स्पेस होना जरूरी है।आपके पास बेहतर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए।दवा के क्षेत्र में कम से कम 1 साल का काम करने का अनुभव होना जरूरी है। इससे जुड़े डॉक्युमेंट्स देने होंगे।1.5 करोड़ तक एनुअल सेल टर्नओवर वालों को वरीयता दी जाएगी।ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आप पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए।

कैसे कर सकते हैं आवेदन
आवेदन के लिए आपको सरकार की janaushadhi.gov.in  वेबसाइट पर जाना होगा, जहां एक विकल्प गाइडलाइन्स का होगा।वहां आवेदन के लिए फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरने के बाद उसे ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर (A& F) के नाम से भेजना होगा। ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया का एड्रेस जनऔषधि की वेबसाइट पर मिल जाएगा।


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