नेपाल समेत इन देशों में पटाखों पर है बैन, जानिए कहां क्या नियम

punjabkesari.in Wednesday, Oct 24, 2018 - 04:31 PM (IST)

नेशनल डेस्कः  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दीपावली और दूसरे त्योहारों के अवसर पर पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे की समय सीमा निर्धारित करते हुए देशभर में कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखे बनाने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई-व्यापारिक वेबसाइटों को उन पटाखों की बिक्री करने से रोक दिया है, जो निर्धारित सीमा से अधिक शोर करते हैं। शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से देश में पटाखों के निर्माण और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध के लिए दायर याचिका पर यह आदेश दिया। दो घंटे तक पटाखों के चलाने के कोर्ट के फैसले की जहां कइयों ने सराहना की, वहीं कई लोगों ने इसकी आलोचना करते हुए फैसले को गलत ठहराया। हालांकि, कोर्ट का यह फैसला देश में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए उचित है। अब कोर्ट के फैसले का लोगों पर किस हद तक असर होगा, यह तो दिवाली पर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि दुनियाभर में कई ऐसे देश हैं, जहां पर पटाखों पर पूरी तरह से बैन है और इसका उल्लघंन करने पर इन देशों में सजा का भी प्रावधान है। 
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नेपाल
भगवान राम का संबंध नेपाल से भी है, क्योंकि यह उनकी ससुराल है। इसलिए दीपावली वाले दिन जहां आयोध्या में खुशी मनाई जाती है, वहीं इस त्योहर की धूम नेपाल में भी देखने को मिलती है। लेकिन यहां पटाखे चलाने पर प्रतिबंध है। यहां  2006 में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया था।  
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सिंगापुर
मार्च 1970 में यहां 6 लोगों के मारे जाने की घटना के बाद आंशिक रूप से पटाखों पर बैन लगा दिया गया था। उसके 2 साल बाद अगस्त 1972 में यहां पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया।  
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पाकिस्‍तान
भारत के पड़ोसी देश पाकिस्‍तान के कई प्रांतों में विस्फोटक अधिनियम (Explosive act) के तहत पटाखों की बिक्री पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद यहां स्‍वतंत्रता दिवस और शादी आदि मौकों पर खूब पटाखे चलाए जाते हैं।
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चीन
1990 में ही यहां अधिकांश शहरी इलाकों में पटाखों को बैन कर दिया गया था। हालांकि, नए साल के मौके पर कुछ लाइसेंस प्राप्‍त संस्‍थाओं को क्रैकर शो करने की इजाजत है।
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ब्रिटेन
यहां रात 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक पटाखे चलाने पर बैन है। हालांकि दीपावली, चाइनीज न्‍यू ईयर और न्‍यू ईयर पर यहां पटाखे चलाने की छूट है। लेकिन यहां गलियों या फिर सार्वजनिक जगहों पर पटाखे नहीं चला सकते। यहां सेक्‍शन 28 टाउन पुलिस क्‍लॉज एक्‍ट 1847 के तहत सार्वजनिक स्‍थान पर पटाखे चलाने पर 90 पौंड का जुर्माना है।
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ऑस्‍ट्रेलिया
राजधानी सिडनी की कुछ लाइसेंस प्राप्‍त सरकारी संस्‍थाओं के अलावा यहां और किसी को भी पटाखे चलाने की छूट नहीं है। यहां स्‍थानीय प्रशासन, एविएशन अथॉरिटी, हॉस्पिटल और स्‍कूलों से इजाजत लेकर ही पटाखे फोड़े जाते हैं।


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Seema Sharma

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