इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला, पांच जजों की पीठ कर रही सुनवाई
punjabkesari.in Wednesday, Mar 01, 2023 - 09:14 PM (IST)
नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधित मामले पर कल अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेस रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार मामले पर फैसला सुनाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर पिछले साल नवंबर में सुनवाई करते हुए कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया में देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल करने से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि केंद्र में कोई भी सत्तारूढ़ दल ‘‘सत्ता में बने रहना पसंद करता है'' और मौजूदा व्यवस्था के तहत पद पर एक ‘‘यस मैन'' (हां में हां मिलाने वाला व्यक्ति) नियुक्त कर सकता है।
अदालत ने कहा था कि इसके अलावा, उसने इस संबंध में संसद द्वारा एक कानून बनाने की परिकल्पना की थी, जो पिछले 72 वर्षों में नहीं किया गया है, जिसके कारण केंद्र द्वारा इसका फायदा उठाया जाता रहा है। अदालत ने कहा था कि 2004 से किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने छह साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के 10 साल के शासन में छह मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के आठ साल में आठ मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं।
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