मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपमुक्त हुए लोगों को नोटिस

punjabkesari.in Friday, Nov 18, 2016 - 12:19 AM (IST)

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने 2006 मालेगांव बम विस्फोट मामले में इस साल आरोपमुक्त हुए आठ लोगों को नोटिस जारी करके उनके आरोपमुक्त होने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब मांगा।  राज्य सरकार ने सभी मुस्लिम आठ आरोपियों को आरोपमुक्त करने वाले सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

अप्रैल में सत्र अदालत ने इन लोगों को यहां आतंक के सभी आरोपों से आरोपमुक्त किया क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि विस्फोट एक हिन्दू चरमपंथी समूह का काम है। राज्य सरकार ने हालांकि उच्च न्यायालय से यह आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति शालिनी फानसाल्कर जोशी की पीठ ने आठ लोगों को नोटिस जारी किये और चार हफ्तों में अपने जवाब देने को कहा। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News