सरकार ने दिया जवाब, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार ने 224 मोबाइल ऐप्स, 3,635 वेबसाइट किए ब्लॉक

punjabkesari.in Wednesday, Sep 16, 2020 - 06:26 PM (IST)

नई दिल्लीः लोकसभा को बुधवार को सूचित किया गया कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हित में 224 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा के हित में सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 69ए के प्रावधानों के तहत टिकटॉक, हेलो और वीचैट समेत 224 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किये हैं।''

सरकार ने जून में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट, वीचैट, कैमस्कैनर और एमआई कम्युनिटी समेत 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था। इस महीने की शुरुआत में लोकप्रिय गेमिंग ऐप पब्जी समेत 118 और ऐप प्रतिबंधित किये गये। सरकार ने पिछले साल 3,635 वेबसाइट, वेबपेज या अकाउंट को ‘राष्ट्रहित में' ब्लॉक किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोकसभा को बताया ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह देश की संप्रभुता एवं एकता के हिता में, राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध, सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने या संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए किसी सूचना को ब्लॉक कर सकती है।''

मंत्रालय ने बताया कि इसी आधार पर वर्ष 2017 में 1,385 वेबसाइटों, वेबपेजों या अकाउंटों को ब्लॉक किया गया था। यह संख्या 2018 में दुगुनी होकर 2,799 पर पहुँच गई। पिछले साल 2019 में सरकार ने 3,635 वेबसाइटों, वेबपेजों या अकाउंटों को ब्लॉक किया है। सोशल मीडिया के विनियमन के लिए फ्रेमवकर् बनाने के संबंध में सरकार ने कहा है कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वह अपने ग्राहकों को किसी प्रकार की नुकसानदेह, घृणात्मक, आपत्तिजनक, गैर-कानूनी कंटेंट साझा नहीं करने के लिए कहें। यदि ऐसा कोई कंटेट कोई साझा करता है तो उसे जानकारी मिलते ही हटाने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की है। 

 


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Yaspal

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