‘धन्यवाद, श्रीमान थॉमस, अर्जी खारिज की जाती है’, समलैंगिक शादी मामले में सुनवाई से सीजेआई को हटाने की याचिका खारिज

punjabkesari.in Wednesday, May 10, 2023 - 05:00 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिये जाने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई से भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ को हटाये जाने की अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ समलैंगिक विवाह को मान्यता संबंधी याचिकाओं पर आज नौवें दिन सुनवाई कर रही थी।

वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश अंसन थॉमस नामक एक व्यक्ति ने सीजेआई को 13 मार्च एवं 17 अप्रैल को भेजे अपने पत्रों का हवाला दिया और कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए।

सीजेआई ने कहा, ‘‘धन्यवाद, श्रीमान थॉमस, अर्जी खारिज की जाती है।'' संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस. आर. भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई को सुनवाई से हटाने संबंधी दलीलों पर आपत्ति जताई। इस मामले में सुनवाई जारी है।

 


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Content Writer

Yaspal

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