राज्य सरकारें पराली नहीं जलाने के लिए किसानों को दें 100 रु/कुंतल का वित्तीय सहयोग- सुप्रीम कोर्ट

punjabkesari.in Wednesday, Nov 06, 2019 - 09:09 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर काबू पाने में विफल रहने पर बुधवार को एक बार फिर केन्द्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथ लिया और पंजाब, हरियाणा तथा उप्र सरकार को उनके यहां पराली नहीं जलाने वाले छोटे और सीमांत किसानों को आज से सात दिन के भीतर 100 रुपये प्रति कुंतल का वित्तीय सहयोग देने का निर्देश दिया।
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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, ‘‘कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह सरकार का कर्तव्य है कि वह किसानों के हितों की देखभाल करे।'' पीठ ने कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि पराली को जलाने से रोकने के लिये किसानों को मशीनें उपलब्ध करायी जायें।
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पीठ ने केन्द्र और पंजाब, हरियाणा, उप्र और दिल्ली सरकारों को निर्देश दिया कि वे पर्यावरण संबंधी मुद्दों का ध्यान रखने के लिये तीन महीने के भीतर विस्तृत योजना तैयार करें। पीठ ने कहा, ‘‘यह शर्मनाक स्थिति है कि देश की राष्ट्रीय राजधानी में कच्चे रास्ते और सड़कों पर गड्ढे हैं।''
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वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कृषि मंत्रालय से कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को पराली से निपटने के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को वायु प्रदूषण को लेकर बैठक की थी।  

 


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Yaspal

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