छोटे करदाताओं को मोदी सरकार की बड़ी राहत, कोर्ट केस वापस लेने का किया ऐलान

punjabkesari.in Thursday, Jul 12, 2018 - 07:40 PM (IST)

नई दिल्लीः वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि कर विभाग विभिन्न अदालतों एवं न्यायाधिकरणों से प्रत्यक्ष कर के 41 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष कर के 18 प्रतिशत मामले वापस लेगी। कर मामलों में सरकारी एजेंसियों की अपील के लिए न्यूनतम विवादित राशि सीमा में बढ़ोतरी के वित्त मंत्रालय के बुधवार के फैसले के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुये  गोयल ने गुरुवार को यह बात कही।

आयकर न्यायाधिकरण और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में विभागीय अपील के लिए न्यूनतम विवादित राशि की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है। उच्च न्यायालयों में अब 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा की राशि के लिए ही अपील की जा सकेगी। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी। उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए न्यूनतम राशि सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गयी है।

गोयल ने कहा, मंत्रालय की ओर से 41 प्रतिशत मामले वापस लिये जायेंगे। हालांकि, जिन मामलों कानूनी पेचीदगियाँ ज्यादा हैं अपवाद के रूप में उन्हें वापस नहीं लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह कर संबंधी मामलों के प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम है। इससे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर विभागों को बड़ी राशि वाले मामलों पर फोकस करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने फ्रांस को पछाड़ते हुये भारत के दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की।


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Yaspal

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