पूरी रात बंधक बनाकर रखा... दरिंदगी में दीदी और जीजा भी थे शामिल ! चलती एंबुलेंस में हुआ नाबालिग से रेप
punjabkesari.in Friday, Nov 29, 2024 - 10:57 AM (IST)
नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश में बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 16 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। यह घटना मऊगंज जिले की है जहां 22 नवंबर को '108' इमरजेंसी सर्विस के तहत संचालित की जा रही चलती एम्बुलेंस में लड़की के साथ रेप हुआ। इस दौरान ड्राइवर समेत 4 लोग और मौजूद थे। गुरुवार को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ड्राइवर सहित चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सब के बीच उप महानिरीक्षक (रीवा रेंज) साकेत पांडे ने कहा, लड़की अपनी बहन और जीजा के साथ एम्बुलेंस में यात्रा कर रही थी (उनमें से कोई भी मरीज नहीं था)। एंबुलेंस में तीनों के अलावा,ड्राइवर और उसका एक सहयोगी थे।
पांडे ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि नाबालिग लड़की अपनी बहन और जीजा के साथ, एम्बुलेंस में जा रही थी जिसका ड्राइवर उन्हें जानता था। इस दौरान रास्ते के बीच लड़की की बहन और उसका जीजा पानी लाने के बहाने गाड़ी से उतर गए, उसी वक्त ड्राइवर ने तेजी से एंबुलेंस चला दी। इसके बाद सुंसन गांव में चलती एम्बुलेंस में ड्राइवर के हेल्पर राजेश केवट ने लड़की के साथ बलात्कार किया। इस बारे में बात करते हुए DIG ने बताया कि लड़की को पूरी रात बंधक बनाकर रखा गया था। अगली सुबह उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया। घर पहुंचने के बाद, पीड़िता ने अपनी आपबीती अपनी मां को सुनाई, जो इस डर से दो दिनों तक पुलिस के पास नहीं गई कि घटना से परिवार की बदनामी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि लड़की की बहन और उसके जीजा पर भी इस घिनोने अपराध में सहायता करने का आरोप है।
पांडे ने इस मामले में आगे कि जानकारी देते हुए बताया कि 25 नवंबर को पीड़िता और उसकी मां ने हिम्मत करते हुए पुलिस से कॉन्टैक्ट किया, जिसने उनकी शिकायत पर कथित बलात्कारी (केवट) सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि दो आरोपियों, एम्बुलेंस चालक वीरेंद्र चतुर्वेदी और उसके सहयोगी केवट को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि लड़की की बहन और जीजा फरार हैं। IPS अधिकारी ने कहा कि लड़की की बहन और जीजा को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। सभी आरोपियों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।