घोर कलयुग: होटल में 6-7 दिनों तक रखा फिर उसे पिलाई शराब और लगातार करते रहे...

punjabkesari.in Monday, Apr 21, 2025 - 10:50 AM (IST)

नेशनल डेस्क। राजस्थान के बूंदी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले की पॉक्सो  कोर्ट ने 30 वर्षीय महिला लालीबाई मोगिया को एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के के अपहरण और यौन शोषण के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने महिला पर ₹45,000 का जुर्माना भी लगाया है।

➤ क्या था पूरा मामला?

यह मामला अक्टूबर 2023 का है। पीड़ित लड़के की मां ने बूंदी जिले के किशोर न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक महिला उनके बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई है। शिकायत के अनुसार महिला ने लड़के को जयपुर के एक होटल में 6-7 दिनों तक रखा, उसे शराब पिलाई और इस दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया।

➤ FIR और गिरफ्तारी की कार्रवाई

पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने 7 नवंबर 2023 को लालीबाई मोगिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।

 

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वहीं पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कुछ समय बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

➤ कोर्ट की सुनवाई और फैसला

मामले की सुनवाई पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश सलीम बद्र की अदालत में हुई। सरकारी वकील मुकेश जोशी के अनुसा, अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर लालीबाई मोगिया को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 20 साल की कठोर सजा सुनाई और ₹45,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया।

➤ न्याय की मिसाल

यह मामला कई कारणों से विशेष है:

आमतौर पर यौन उत्पीड़न के मामलों में आरोपी पुरुष होते हैं लेकिन यहां आरोपी एक महिला है अदालत ने स्पष्ट किया कि यौन अपराध का दोषी कोई भी हो सजा समान रूप से सख्त होगी।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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