''राधे-राधे'' बोलने पर मासूम पर ढहा कहर, स्कूल प्रिंसिपल ने 3 साल की बच्ची के मारा, पीटा और फिर उसके मुंह को किया...

punjabkesari.in Friday, Aug 01, 2025 - 12:30 PM (IST)

नेशनल डेस्क : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहां एक तीन साल की नर्सरी की छात्रा को स्कूल में सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि उसने 'राधे-राधे' बोलकर अपने शिक्षक को नमस्कार किया।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बागडूमर गांव स्थित Mother Teresa English Medium School की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को नर्सरी कक्षा की तीन साल की एक बच्ची रोज की तरह स्कूल पहुंची। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुई, उसने 'राधे-राधे' कहकर शिक्षकों का अभिवादन किया। लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल Ila Evan Calvin को यह बात नागवार गुजरी। बताया जा रहा है कि बच्ची का ऐसा अभिवादन प्रिंसिपल को पसंद नहीं आया और वह गुस्से से भर गईं।

प्रिंसिपल ने की बच्ची से मारपीट

आरोप है कि प्रिंसिपल ने बच्ची को डांटा, पीटा और फिर उसका मुंह टेप से बंद कर दिया। बच्ची डर के मारे चुप हो गई। जब वह घर पहुंची तो उसकी हालत देख परिजन घबरा गए। बच्ची ने रोते हुए अपने साथ हुई घटना को बताया।

परिजनों ने की शिकायत, प्रिंसिपल गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। नंदिनी थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि प्रिंसिपल इला इवान काल्विन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 115(2) और 299 के तहत चोट पहुंचाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत भी केस दर्ज किया गया है, जो बच्चों के साथ क्रूरता से संबंधित है।

लोग पूछ रहे सवाल

इस घटना के सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या किसी मासूम बच्चे के 'राधे-राधे' कहने पर उसे सजा देना सही है? सोशल मीडिया पर लोग इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बता रहे हैं और स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

प्रशासन की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है। शिक्षा विभाग भी स्कूल की मान्यता की जांच कर रहा है।


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Content Editor

Mehak

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