आधार की वैधता रखने वाली पुनर्विचार याचिकाओं पर 9 जून को सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

punjabkesari.in Sunday, Jun 07, 2020 - 08:31 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट केंद्र की महत्वाकांक्षी आधार योजना की संवैधानिक वैधता कायम रखने लेकिन उसके कुछ प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाओं पर नौ जून को विचार कर सकता है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पांच सदस्यीय पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर चैंबर में विचार करेगी। इन याचिकाओं में 26 सितंबर, 2018 के फैसले को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान की लिखित दलीलों में पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की गयी है और कहा गया है कि उन्होंने फैसले की यथार्थता को इस आधार पर चुनौती दी है कि ‘आधार (वित्तीय तथा अन्य सब्सिडियों, लाभों तथा सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम, 2016' को लोकसभा अध्यक्ष ने गलत तरीके से धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया था।

वकील विपिन नायर के माध्यम से दाखिल लिखित दलील में कहा गया, ‘‘दलील दी जाती है कि आधार अनुच्छेद 110 (1) में निर्दिष्ट कड़े मानकों को पूरा नहीं कर सका। नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर प्रभाव रखने वाले किसी विधेयक को राज्यसभा में चर्चा के बिना पारित करना संविधान के साथ धोखाधड़ी ही है, जैसा कि अल्पमत वाले फैसले में भी था।''

 


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Yaspal

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