SC ने सुपरटेक की 40 मंजिला ट्विन टाॅवर्स को गिराने की बढ़ाई तारीख, जानिए कब तक की मिली मोहलत

punjabkesari.in Tuesday, May 17, 2022 - 03:55 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के एमरल्ड प्रोजेक्ट के तहत बने 40 मंजिला ट्विन टावर को ढहाने के लिए तय समयसीमा को बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया है। नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए ट्विन टावर को अवैध निर्माण करार दिया गया है। जस्टिस डी. वाई. चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) द्वारा दायर अर्जी के आधार पर आदेश पारित किया है।

 

IRP ने ट्विन टावर गिराने का ठेका लेने वाली एडिफाइस इंजीनियरिंग द्वारा इस काम के लिए और समय मांगे जाने के बाद 22 मई की तय तारीख को तीन महीने आगे बढ़ाकर 28 अगस्त करने का अनुरोध किया था। सुपरटेक के IRP की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि एडिफाइस इंजीनियरिंग द्वारा किए गए परीक्षण विस्फोट में पता चला है कि ट्विन टॉवर अनुमान के मुकाबले ज्यादा मजबूत है।

 

न्यायमित्र अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने भी आवेदन का समर्थन किया और कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा इस पूरी कार्यवाही की निगरानी करने के लिए तय एजेंसी सीबीआरआई (केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्‍थान, रुड़की) ने भी समयसीमा बढ़ाने का समर्थन किया है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Seema Sharma

Recommended News

Related News