EVM से चुनाव चिन्ह हटाकर दी जाए उम्मीदवार की जानकारी...सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

punjabkesari.in Tuesday, Nov 01, 2022 - 02:12 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से चुनाव चिह्न हटाकर उम्मीदवार की जानकारी रखने संबंधी जनहित याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। जनहित याचिका में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि मतपत्रों और EVM से राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न हटाए जाएं और उसकी जगह उम्मीदवारों की उम्र, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दी जाए और तस्वीर लगाई जाए।

 

चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय निर्वाचन आयोग या अन्य प्राधिकारों के समक्ष इस विषय को लेकर जा सकते हैं और वे इस पर विचार कर सकते हैं। याचिका में कहा गया कि इस कदम से मतदाताओं को कुशल, परिश्रमी और ईमानदार उम्मीदवारों को वोट देने में मदद मिलेगी और ‘टिकट वितरण में राजनीतिक दलों के आकाओं की तानाशाही को रोका जा सकेगा'।


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Content Writer

Seema Sharma

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