RBI ने डिजिटल पेमेंट के नए नियमों की घोषणा की, जानें कब से होंगे लागू

punjabkesari.in Thursday, Sep 25, 2025 - 09:37 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को डिजिटल पेमेंट के लिए नए नियमों की घोषणा की। इन नियमों के तहत दो-स्तरीय वेरिफिकेशन में अब SMS OTP के अलावा अन्य विकल्प भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। यह बदलाव डिजिटल लेनदेन को और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लाया गया है और 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

दो-स्तरीय वेरिफिकेशन के विकल्प

RBI ने बताया कि प्रमाणीकरण कारकों में अब निम्न विकल्प शामिल हो सकते हैं:

  • पासवर्ड, पासफ्रेज़ या पिन
  • कार्ड हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर टोकन
  • फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक तकनीक

SMS OTP का उपयोग पहले की तरह जारी रहेगा। भारत उन देशों में शामिल है, जहां दो-स्तरीय वेरिफिकेशन को अनिवार्य माना गया है।

नए निर्देश और सुरक्षा प्रावधान

RBI ने ‘डिजिटल पेमेंट लेनदेन की वेरिफिकेशन सिस्टम संबंधी निर्देश, 2025’ जारी किए हैं। इसके तहत:

  • दो-स्तरीय वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा।
  • हर लेनदेन में कम से कम एक प्रमाणीकरण कारक विशिष्ट और नया होना चाहिए।
  • पेमेंट सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि किसी एक कारक की कमजोरी अन्य सुरक्षा कारकों को प्रभावित न करे।
  • संस्थान जोखिम प्रबंधन के तहत लेनदेन का मूल्यांकन उपयोगकर्ता व्यवहार, स्थान, डिवाइस विशेषताओं और इतिहास जैसे पहलुओं पर कर सकेंगे।

डिजिटल लॉकर और मुआवजा प्रावधान

RBI ने कहा कि उच्च जोखिम वाले लेनदेन के लिए अतिरिक्त जांच की जा सकती है और इसके लिए डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल संभव होगा।

यदि नए नियमों का पालन न करने से ग्राहक को आर्थिक नुकसान होता है, तो जारीकर्ता को पूरा मुआवजा देना होगा। साथ ही, 1 अक्टूबर 2026 से विदेशी प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए CNP (Card-Not-Present) लेनदेन के लिए भी वेरिफिकेशन सिस्टम अनिवार्य होगा।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Parveen Kumar

Related News