Railway Ticket booking : जान लें रेलवे के नए टिकट बुकिंग नियम, जानें कब और कैसे करें अप्लाई

punjabkesari.in Friday, Jul 25, 2025 - 02:11 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेन ऑपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के नियमों में अहम बदलाव किया है। यह कदम आखिरी समय में होने वाली परेशानियों को कम करने और सीटों के आवंटन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है।

इमरजेंसी कोटा के आवेदन में क्या बदलाव हुआ?

रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा आवेदन जमा करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस नए सर्कुलर के अनुसार आपातकालीन कोटा सीटों के लिए आवेदन करने वाले यात्रियों को अब अपनी यात्रा की तारीख से कम से कम एक दिन पहले आवेदन जमा करना होगा। यह नियम देशभर की सभी रेल सेवाओं पर तुरंत लागू हो गया है।

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 समय-सीमा का ध्यान रखें:

  • सुबह 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए इमरजेंसी कोटा आवेदन यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 1:00 बजे तक देना होगा।
  • दोपहर 1:01 बजे से रात 11:59 बजे के बीच चलने वाली बाकी सभी ट्रेनों के लिए भी आपातकालीन कोटा आवेदन यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 1:00 बजे तक ही देना होगा।
  • अगर कोई ट्रेन रविवार या सार्वजनिक छुट्टी पर चल रही है, तो उसके लिए इमरजेंसी कोटा का आवेदन पिछले वर्किंग डे को ही देना होगा।

यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि रेलवे के पास आवेदनों की जांच और सीटों के आवंटन के लिए पर्याप्त समय मिल सके जिससे पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।

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इमरजेंसी कोटा क्या है और किसे मिलता है लाभ?

इमरजेंसी कोटा रेलवे द्वारा उन कुछ खास यात्रियों के लिए आरक्षित रखा जाता है, जिन्हें किसी आपात स्थिति में यात्रा करनी होती है। पहले इस कोटे के लिए यात्रा वाले दिन भी आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब नए नियम के तहत इसकी बुकिंग एक दिन पहले करनी होगी।

  • उच्च सरकारी अधिकारी या सांसद: इनकी अपनी यात्रा के लिए इमरजेंसी कोटा सबसे पहले आवंटित किया जाता है, जो उनकी वरीयता क्रम में पारस्परिक वरिष्ठता के अनुसार होता है।
  •  अन्य प्राथमिकताएं: इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों, मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी के इंटरव्यू और अन्य विशेष कारणों पर विचार किया जाता है।

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रेलवे ने हाल ही में किए हैं ये अन्य महत्वपूर्ण बदलाव:

रेलवे ने पिछले कुछ समय में यात्रियों की सुविधा के लिए कई और नियमों में बदलाव किए हैं:

  •  पहला चार्ट अब 8 घंटे पहले: भारतीय रेलवे ने अब ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले पहला चार्ट तैयार करने का नियम लागू किया है। पहले यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था. इससे यात्रियों को अगर उनका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है, तो ऑल्टरनेटिव (वैकल्पिक) टिकट बुक करने का पर्याप्त मौका मिलेगा।
  • तत्काल टिकट के लिए आधार अनिवार्य: अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। बिना आधार वेरिफिकेशन वाले यूजर तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी अनिवार्य कर दिया गया है।
  • वेटिंग टिकट पर स्लीपर/AC कोच में यात्रा की अनुमति नहीं: अब अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, तो आपको स्लीपर और AC कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम यात्रियों की यात्रा को और अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है ताकि कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो।

 


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News Editor

Radhika

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