LS में संशोधित मोटर व्हीकल बिल पेश, पीकर गाड़ी चलाने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

punjabkesari.in Monday, Jul 15, 2019 - 07:07 PM (IST)

नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को स्वीकार किया कि देश में पिछले पांच साल में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में उनके विभाग को सफलता नहीं मिली है और उन्होंने उम्मीद जताई कि मोटर यान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद सड़क हादसों से लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विधेयक पिछली लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। गडकरी के अनुसार, उन्होंने राजस्थान के तत्कालीन परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित कर इस विषय का अध्ययन कराया जिसमें 18 राज्यों के परिवहन मंत्री शामिल रहे। मंत्री ने कहा कि विधेयक स्थाई समिति और संयुक्त प्रवर समिति दोनों में गया।
PunjabKesari

यातायात नियमों का उल्लंघन पर निरस्त हो सकता है लाइसैंस

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नए कानून के तहत अब 10000 रुपए जुर्माना लगेगा जबकि खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है।
  • ओवरलोडिंग पर 20000 रुपए जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट न बांधने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा।
  • विधेयक में ओवर स्पीडिंग पर 1000-2000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
  • बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना रखा गया है।
  • बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है।

PunjabKesari
1 लाख रु तक जुर्माने का प्रावधान

  • इस विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कठोर प्रावधान रखे गए हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, खतरनाक ढंग से ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  • ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • संशोधित विधेयक के अनुसार, यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपए के स्थान पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपए के स्थान पर अब 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
  • वाहन का अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  • बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना होगा, जबकि अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देय होगा।

PunjabKesari
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
ने स्वीकारी अपने मंत्रालय की विफलता
गडकरी ने कहा, ‘यह मेरे विभाग की सबसे बड़ी विफलता है, मैं इसे स्वीकार करता हूं।' उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने सड़क दुर्घटनाओं में 15 प्रतिशत तक कमी लाने में सफलता हासिल की है और हम वहां के प्रयोग को पूरे देश में अपनाने के बारे में विचार करेंगे। उन्होंने विधेयक में राज्यों के अधिकार लिए जाने संबंधी कुछ विपक्षी सदस्यों की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि परिवहन समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र तथा राज्य दोनों को इस संबंध में निर्णय के अधिकार हैं। गडकरी ने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद यह किसी राज्य के लिए अनिवार्य नहीं होगा और वह चाहेगा तो इसे लागू कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम राज्यों के अधिकार इस विधेयक के माध्यम से नहीं ले रहे हैं। 

PunjabKesari
देश में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस की भरमार
वहीं सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बिल के कुछ हिस्सों का विरोध करते हुए कि यह राज्यों को मिले संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। जिसका उत्तर देते हुए गडकरी ने कहा कि बिल के जिन हिस्सों का विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं, उनसे राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश में लाइसेंस बनाना बेहद आसान हो गया है और देश में तकरीबन 30 फीसदी लाइसेंस फर्जी हैं। लोगों को कानून की कोई परवाह नहीं है और वे 50-100 रुपए के जुर्माने की परवाह नहीं करते।

दुर्घटना पीड़ितों के परिजनों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव
प्रस्तावित मोटर यान संशोधन विधेयक 2019 सड़क सुरक्षा, नागरिकों की सुविधा, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने, स्वचालन और कंम्प्यूटरीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए है। इसमें कहा गया है कि दुर्घटना से पीड़ितों और उनके कुटुंबों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरल उपबंधों के साथ बीमा के विद्यमान उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए समयसीमा की समाप्ति की तारीख से पूर्व और उसके बाद एक मास बढ़ाकर एक वर्ष करने की बात कही गई है तथा परिवहन अनुज्ञप्तियों के नवीकरण की अवधि को तीन वर्ष बढ़ाकर पांच वर्ष करने की बात कही गई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

shukdev

Recommended News

Related News