2021 में गर्भवती महिला की हत्या, लंबा इंतजार और अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा; 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
punjabkesari.in Saturday, Nov 29, 2025 - 11:40 PM (IST)
अलप्पुझाः केरल के अलप्पुझा की एक अदालत ने शनिवार को जिले के कयनकारी में एक गर्भवती महिला की हत्या के लिए एक महिला को मौत की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुहैब एम ने नौ जुलाई, 2021 को पुन्नपरा, अलप्पुझा की अनीता शशिधरन (32) की हत्या के लिए कैनाकारी के मूल निवासी रेजानी (38) को मौत की सजा सुनाई और 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने पहले आरोपी और नीलाम्बूर के मुथुकडमुरी निवासी प्रबीश (36) को 24 नवंबर को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद रेजानी के खिलाफ सजा की घोषणा नहीं की जा सकी, क्योंकि मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तारी के बाद वह ओडिशा की जेल में बंद थी। रेजानी को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रेजानी को मृत्युदंड सुनाए जाने से पहले उसका पक्ष सुना। अदालत ने रेजानी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत मौत की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
रेजानी को धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा, उसे धारा 201 (सबूत मिटाना) के तहत पांच साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। मृत्युदंड की पुष्टि केरल उच्च न्यायालय द्वारा की जानी है। अदालत का आदेश है कि मृत्युदंड के निष्पादन के बाद हिरासत की सजा समाप्त हो जाएगी।
