PPF investment: 15 साल बाद भी 50 साल तक कैसे करें निवेश, जानिए जरूरी नियम
punjabkesari.in Wednesday, Oct 02, 2024 - 06:13 PM (IST)
नेशनल डेस्क: पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) एक सरकारी बचत योजना है जो आपके पैसे को सुरक्षित रखने के साथ-साथ 7.1% वार्षिक ब्याज भी देती है। इसमें आप एक साल में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। इस योजना की खासियत यह है कि आप इसे एक बार में या किश्तों में जमा कर सकते हैं।
टैक्स में छूट और लोन की सुविधा
पीपीएफ खाता खोलने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। साथ ही, 6 साल बाद आप इसमें से कुछ पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में लोन लेना चाहते हैं, तो यह सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करने जरूरी हैं, वरना खाता बंद हो सकता है।
मैच्योरिटी के बाद 50 साल तक निवेश का विकल्प
पीपीएफ अकाउंट 15 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। इस समय आप सारे पैसे निकाल सकते हैं या खाता बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेश जारी रखना चाहते हैं, तो खाता 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को फॉर्म के जरिए किया जाता है, और आप यह अधिकतम 50 साल तक कर सकते हैं।
आसान और सुरक्षित बचत योजना
पीपीएफ खाता डाकघरों और बैंकों में खोला जा सकता है। यह सरकारी योजना होने के कारण पूरी तरह से सुरक्षित होती है और लंबी अवधि तक बचत का एक मजबूत विकल्प है।