पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी करते दिखें कर्मचारी, जानिए कहां और कैसे करें इसकी शिकायत

punjabkesari.in Friday, Sep 19, 2025 - 06:23 AM (IST)

नेशनल डेस्कः हर दिन लाखों वाहन मालिक पेट्रोल या डीज़ल भरवाने पेट्रोल पंपों (फ्यूल स्टेशन) जाते हैं उम्मीद लेकर कि जितना पैसा देंगे, उतना ईंधन मिलेगा। लेकिन कभी‑कभी टूटे‑फूटे मीटर, छेड़‑छाड़, या मशीन में छिपे घटिया यंत्रणाएं गलत‑मात्रा वाला फ्यूल ठोकने का कारण बनती हैं। यदि आप सतर्क हैं तो ऐसे धोखाधड़ी के मामले पकड़ सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं।


फ्यूल ठेकों की सामान्य गड़बड़ी के तरीके

कुछ तरीके जिनसे पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के साथ धोखा किया जा सकता है:

  • मीटर रीसेट न करना: जब पहले ग्राहक का मीटर शून्य (0) से नहीं शुरू किया जाए, तो वह टैंक पहले से भरा हुआ दिखाए।

  • मशीन में इलेक्ट्रॉनिक/चिप‑आधारित छेड़‑छाड़: मीटर या डिस्पेंसिंग यूनिट में छिपी चिप लगाई जाती है जो डिस्प्ले पर दिखने वाली राशि अधिक और दी गई मात्रा कम करती है। 

  • नाप‑तौल विभाग के मोहर या प्रमाणपत्र की कमी: जब डिस्पेंसिंग मशीनों या नोज़ल पर वेट्स एंड मेज़र्स (Legal Metrology) विभाग की सत्यापन मोहर या प्रमाणपत्र नहीं हो, दूरी‑पर मीटर की हालत ठीक नहीं हो। 

  • रिकॉर्ड और रसीद न देना: ग्राहक को रसीद लेकर रखना चाहिए, जिससे यदि विवाद हो तो प्रमाण हो।

शिकायत कैसे करें और कौन‑से कानून लागू हैं

अगर आपको किसी पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी दिखे, तो नीचे दिए गए कदम उठा सकते हैं:

  1. पोंच करें पंप मैनेजर से: गड़बड़ी का शांति से उल्लेख करें और अनुरोध करें कि मीटर की स्थिति दिखाएं, डिस्प्ले शुरू से शून्य पर हो, आदि।

  2. माप‑तौल विभाग से शिकायत करें: राज्य के विभाग “Weights and Measures / Legal Metrology Department” को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में एक राज्य अभियान में ऐसे कई पंपों पर कार्रवाई हुई। 

  3. ऑयल कंपनियों को लिखित शिकायत भेजें / कस्टमर केयर से संपर्क करें: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारतीय ऑयल, बीपीसीएल आदि कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

  4. लोकायुक्त / पुलिस / उपभोक्ता फोरम: बड़े अन्याय या धोखाधड़ी के मामले में उपभोक्ता अदालत या स्थानीय न्यायालय से भी शिकायत की जा सकती है। 
     

    शिकायत कहां करें और कैसे करें?

    अगर आपको पेट्रोल पंप पर कोई गड़बड़ी दिखती है. तो घबराने की बजाय सही कदम उठाएं। सबसे पहले पंप के मैनेजर या मालिक से बात करें। अगर वहां समाधान नहीं मिलता तो सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए 1800-233-3555 नाम का टोल-फ्री नंबर दिया है। 


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Content Writer

Pardeep

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