दिल्ली में बंद हो जाएंगे पेट्रोल और CNG वाहन, सरकार बदलने जा रही नियम
punjabkesari.in Tuesday, Apr 08, 2025 - 12:14 PM (IST)

नेशनल डेस्क. दिल्ली में जल्द ही पीले और हरे रंग के सीएनजी ऑटो रिक्शा का चलन खत्म हो सकता है। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी 2.0 के तहत सीएनजी ऑटो रिक्शा को धीरे-धीरे हटाने की योजना बनाई गई है। इस पॉलिसी के ड्राफ्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि दिल्ली में सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा की जगह अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। दिल्ली सरकार इस पॉलिसी की घोषणा जल्द ही कर सकती है।
ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में बताया गया है कि 15 अगस्त 2023 से दिल्ली में किसी भी नए सीएनजी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस तारीख से सीएनजी ऑटो रिक्शा के परमिट का रीन्यूअल भी नहीं होगा। इन परमिट्स को ई-ऑटो परमिट के रूप में दोबारा जारी किया जाएगा।
10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो रिक्शा के लिए क्या है सिफारिश?
ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा को या तो पूरी तरह से बदल दिया जाएगा या फिर उनमें ऐसी नई तकनीक लगाई जाएगी, जिससे वे बैटरी से चल सकें। इसके तहत उन सभी जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियों को हटाने की योजना बनाई गई है, जो शहरों और नगर निकायों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं।
पेट्रोल, डीजल, और सीएनजी टू-व्हीलर्स पर भी रोक
पॉलिसी ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त 2026 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले टू-व्हीलर वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाले माल वाहक और थ्री-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया जाएगा। इस ड्राफ्ट में सार्वजनिक परिवहन के लिए डीजल बसों को भी इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की सिफारिश की गई है।
कार खरीदने के नियमों में बदलाव
इस पॉलिसी के तहत दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (DIMTS) शहर संचालन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदेंगे। इंटर-स्टेट सेवाओं के लिए BS-IV मानक वाली बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से दो कारें हैं और वह तीसरी कार खरीदने का प्लान कर रहा है, तो वह केवल इलेक्ट्रिक कार ही खरीद सकेगा। पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कार खरीदने की अनुमति नहीं होगी।