कर्मचारियों को अब सिर्फ 20 साल की सेवा पर मिलेगी पूरी पेंशन, जानें नए नियम और UPS स्कीम की पूरी जानकारी

punjabkesari.in Friday, Sep 05, 2025 - 11:03 AM (IST)

नेशनल डेस्क: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए कर्मचारियों के हित में एक नई घोषणा की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को सिर्फ 20 साल की नियमित सेवा के बाद भी पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा। इससे पहले यह सीमा 25 साल थी, जिसे घटाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

अब 20 साल की सेवा पर मिलेगी फुल पेंशन
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से संबंधित नए नियमों को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत, यदि कोई कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे रिटायरमेंट पर पूरी पेंशन का अधिकार होगा। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों को राहत देगा, खासकर उन लोगों को जो किसी कारणवश 25 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाते थे।

UPS स्कीम क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार की एक नई पेंशन योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। UPS में कर्मचारी और सरकार दोनों का वित्तीय योगदान शामिल होता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलती है।

UPS के तहत मिलेंगी ये सुविधाएं
UPS सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कई अतिरिक्त लाभ भी शामिल हैं:
दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी या उसके परिवार को CCS पेंशन रूल्स या UPS के तहत किसी एक विकल्प को चुनने का अधिकार होगा।
इस विकल्प से मृतक कर्मचारी के परिवार को सुरक्षित पेंशन सुनिश्चित की जा सकेगी।
सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन या योगदान में देरी होने पर कर्मचारियों को मुआवजा भी मिलेगा।

NPS से UPS में स्विच करने का मौका
जो कर्मचारी वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंतर्गत हैं, वे चाहें तो "वन टाइम वन वे" विकल्प के तहत UPS में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं:- कर्मचारी रिटायरमेंट से एक साल पहले या वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) लेने से तीन महीने पहले UPS को चुन सकते हैं। लेकिन जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या जो किसी जांच के दायरे में हैं, वे इस विकल्प का लाभ नहीं उठा सकेंगे। स्विच करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।


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Content Writer

Anu Malhotra

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