Medicines Rate cut: 22 सितंबर से दवाएं और मेडिकल प्रोडक्ट होंगे सस्ते, सरकार ने कंपनियों को दिए नए निर्देश

punjabkesari.in Saturday, Sep 13, 2025 - 11:29 AM (IST)

नेशनल डेस्क: देशभर के मरीजों और उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी दरों के आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में बदलाव करें। यह फैसला जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में किए गए टैक्स रेट्स में संशोधन के बाद लिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि टैक्स में की गई कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचे।

GST में बदलाव, मरीजों को मिलेगा सीधा लाभ
नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने साफ किया है कि नई जीएसटी व्यवस्था के तहत जिन दवाओं, फॉर्मूलेशन्स और मेडिकल डिवाइसेज़ पर टैक्स कम किया गया है, उनका असर सीधे कीमतों पर दिखना चाहिए। सरकार ने कंपनियों को कहा है कि वे:
डीलर्स, रिटेलर्स और स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को नई कीमतों की जानकारी दें।
प्राइस लिस्ट या सप्लीमेंट्री प्राइस लिस्ट जारी करें जिसमें अपडेटेड MRP और जीएसटी दरें हों।
यदि रिटेल लेवल पर नई कीमतों को लागू कर दिया जाता है, तो पुराने स्टॉक को वापस लेने या री-लेबल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
साथ ही, रेगुलेटर ने इंडस्ट्री संगठनों को सलाह दी है कि वे अखबारों और मीडिया के जरिए नई दरों की जानकारी पब्लिक तक पहुंचाएं।

किन उत्पादों पर हुआ टैक्स में बदलाव?
33 जेनरिक दवाओं पर अब जीएसटी 0% कर दिया गया है, जो पहले 5% था।
मेडिकल ड्रेसिंग, पट्टियां, एडहेसिव प्लास्टर आदि जिन पर पहले 12% टैक्स था, अब केवल 5% लगेगा।
टैल्कम पाउडर, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम वगैरह पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

क्यों है यह फैसला अहम?
दवाओं की कीमतें लीगल मेट्रोलॉजी कानूनों के तहत नहीं आतीं, इसलिए दवा और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स की एमआरपी को नियंत्रित करने का तरीका अलग होता है। सरकार का ये फैसला स्वास्थ्य सेवाओं की लागत घटाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कब से लागू होंगी नई दरें?
सभी नई जीएसटी दरें और एमआरपी में बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इससे आम उपभोक्ताओं को महंगे इलाज और मेडिकल खर्चों से राहत मिलने की उम्मीद है।


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Content Writer

Anu Malhotra

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