ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में पतंजलि पर बड़ी कार्रवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया 4 करोड़ का जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Jul 30, 2024 - 11:24 AM (IST)

नेशनल डेस्क. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना 2023 के एक अंतरिम आदेश की अवहेलना के मामले में लगाया गया है। ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने पतंजलि के खिलाफ 'ट्रेडमार्क' उल्लंघन का मामला दायर किया था। अदालत ने पतंजलि के कपूर उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे पतंजलि ने मानने से इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अदालत ने यह जुर्माना लगाया है।

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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया। यह मामला मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की याचिका पर आधारित था, जिसमें पतंजलि के खिलाफ अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी।

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अदालत ने आगे कहा कि पतंजलि के कपूर उत्पाद बेचने पर रोक के बावजूद पतंजलि ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति आर. आई. चागला की एकल पीठ ने पतंजलि को दो सप्ताह के भीतर 4 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। इससे पहले अदालत ने इसी मामले में पतंजलि को 50 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया था।


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Content Editor

Parminder Kaur

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