पासपोर्ट को लेकर सरकार ने किए ये दो बड़े बदलाव, अब लगेंगे सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट

punjabkesari.in Wednesday, Mar 30, 2016 - 03:05 PM (IST)

नई दिल्ली: सरकार ने पासपोर्ट को लेकर दो बड़े बदलाव किए है। इन बदलावों को लेकर विदेश मंत्रालय ने घोषणा भी कर दी है। अब उपभोक्ताओं को पासपोर्ट बनवाने के लिए ज्यादा वक्त तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 

देश के नागरिक अब सामान्य कैटिगरी में एक हफ्ते के भीतर नया पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अब पासपोर्ट के आवेदन के साथ केवल तीन डॉक्युमेंट्स देने होंगे। इनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी शामिल हैं। इसके अलावा फॉर्मैट एनेक्सचर-1 के साथ एक ऐफिडेविट (नागरिकता की घोषणा, फैमिली डिटेल्स और किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना) है।

बता दें कि इससे पहले पासपोर्ट के लिए कम से कम एक महीने का वक्त लगता था। पुलिस वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा समय जाया होता था। अब पासपोर्ट जारी होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। विदेश मंत्रालय द्वारी जारी बयान में बताया गया है कि इस सेवा के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।

पासपोर्ट केंद्र आधार नंबर की वैधता की जांच अब ऑनलाइन करेगा। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड की जांच की भी जरूरत पड़ी तो इससे संबंधित डेटाबेस के जरिए की जाएगी। यह सब प्रक्रिया पासपोर्ट के लिए आवेदन अप्रूव होने के पहले ही संपन्न की जाएगी। यदि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेज के उलट कुछ पाया जाता है तो पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा।

विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट डिविजन के डायरेक्टर अनिल कुमार सोबती ने कहा कि हम लोग वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड को भी एक साथ जोडऩे की कोशिश कर रहे हैं। 

वहीं, इस बदलाव की प्रशंसा करते हुए पुणे क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिसर अतुल गोत्सुर्वे ने कहा कि अब आवेदनकर्ताओं के लिए बेहद आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास सही दस्तावेज हैं को आप आसानी से एक हफ्ते के भीतर पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं।


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