विदेश मंत्रालय ने किया पासपोर्ट बनाने के नियमों में बदलाव

punjabkesari.in Thursday, Sep 08, 2016 - 02:01 PM (IST)

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के लिए फार्मेट के नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। मंत्रालय ने बीते सोमवार को इसमें कुछ चेंज किए हैं। पासपोर्ट फार्मेट में अभी तक पुलिस वेरीफिकेशन में 12 प्रश्न पूछे जाते थे लेकिन अब केवल नौ प्रश्न पूछे जाएंगे।
विदेश मंत्रालय ने नए फार्मेट देश के सभी पुलिस मुख्यालय के सिस्टम पर अपलोड कर दिया है।

विदेश मंत्रालय ने हटाए ये 2 प्रश्न
1. आवेदक के पास पहले पासपोर्ट था या नहीं?
2. कभी विदेश का दौरा किया था?

वहीं नए फार्मेट में अस्थाई पते पर रहने वाले आवेदकों को वेरिफिकेशन में यह भी बताना होगा कि पासपोर्ट आवेदन करने से पहले वह पिछले एक साल तक कहां-कहां रहा। नई व्यवस्था के तहत आवेदक के व्यक्तिगत विवरण के मौखिक सत्यापन से जुड़े दोनों सवाल एक ही कॉलम में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक और बदलाव किया है कि अब पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट बनने के बाद होगा। लेकिन इसके लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र का आधार कार्ड प्रोजेक्ट से लिंक होना जरूरी है। देश के कई केंद्रों में यह प्रोसेस शुरू भी हो गया है।


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