PAN Aadhaar Link Deadline: क्या 2026 में बढ़ गई PAN-Aadhaar लिंक की तारीख? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
punjabkesari.in Thursday, Jan 01, 2026 - 04:35 PM (IST)
PAN Aadhaar linking deadline: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही उन करोड़ों लोगों के लिए चिंता बढ़ गई है जिन्होंने अब तक अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है। सोशल मीडिया पर तारीख बढ़ने की चर्चाओं के बीच, इनकम टैक्स विभाग ने अब तक डेडलाइन बढ़ाने की कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इसका सीधा मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक वाले पैन कार्ड 'इनऑपरेटिव' (निष्क्रिय) हो सकते हैं।
इनऑपरेटिव PAN का आप पर असर
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो यह केवल एक प्लास्टिक कार्ड बनकर रह जाएगा। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं:
- आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे और रुके हुए रिफंड भी नहीं मिलेंगे।
- नए बैंक खाते खोलने या भारी नकद निकासी में परेशानी आएगी।
- इनऑपरेटिव पैन होने पर बैंक और अन्य संस्थान सामान्य से अधिक दर पर टीडीएस काटेंगे।

ऐसे करें चेक PAN एक्टिव है या नहीं?
कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप तुरंत आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर 'लिंक आधार स्टेटस' (Link Aadhaar Status) चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
अभी भी ऐसे करवा सकते हैं लिंक
अगर आपका पैन कार्ड बंद हो चुका है, तो आप ₹1,000 की लेट फीस भरकर इसे दोबारा सक्रिय करा सकते हैं। फीस भरने के बाद लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि, इसे दोबारा एक्टिव होने में कुछ दिनों से लेकर एक महीने तक का समय लग सकता है।
