PAN–Aadhaar को लेकर आई बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक कर लें ये जरुरी काम, वरना हो जाएगा नुकसान

punjabkesari.in Friday, Dec 26, 2025 - 10:58 PM (IST)

नेशनल डेस्क: क्या आपने अपना PAN आधार से लिंक कर लिया है? अगर नहीं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकारी नियमों के अनुसार अब PAN–Aadhaar लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार के नए निर्देश के तहत कुछ खास कैटेगरी के PAN धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से PAN लिंक करना होगा। तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी न होने पर 1 जनवरी 2026 से PAN इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव PAN के साथ न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो पाएगा, न ही रिफंड मिलेगा और बैंकिंग व निवेश से जुड़े कई जरूरी काम रुक सकते हैं।

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA(2A) के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर PAN जारी किया गया था, उनके लिए आधार नंबर से PAN लिंक करना जरूरी है। अगर 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं हुआ, तो PAN निष्क्रिय कर दिया जाएगा और इसका इस्तेमाल किसी भी टैक्स या वित्तीय लेनदेन में नहीं किया जा सकेगा। यह नियम टैक्सपेयर्स, निवेशकों और बड़े लेनदेन या KYC से जुड़े सभी लोगों पर लागू होगा, जिनमें बैंकिंग, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन शामिल हैं।

CBDT ने 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि जिन PAN धारकों ने आधार नंबर की जगह आधार एनरोलमेंट ID से PAN बनवाया था, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के 31 दिसंबर 2025 तक PAN को असली आधार नंबर से लिंक करना होगा। हालांकि, अन्य PAN धारकों के लिए धारा 234H के तहत 1,000 रुपये की फीस लागू रहेगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनका PAN 1 जुलाई 2017 से पहले जारी हुआ था और अब तक लिंक नहीं किया गया है।

अगर PAN इनएक्टिव हो जाता है, तो वित्तीय गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ेगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड अटक सकता है, ज्यादा TDS और TCS कटेगा, 15G और 15H जैसे फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे और बैंक, म्यूचुअल फंड व शेयर ट्रेडिंग से जुड़ी KYC भी फेल हो सकती है। इनएक्टिव PAN को दोबारा चालू करने के लिए आधार से लिंक करने के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जिसके बाद आमतौर पर 30 दिनों के भीतर PAN फिर से एक्टिव हो जाता है।

PAN–Aadhaar लिंक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें, PAN और आधार नंबर के साथ नाम दर्ज करें, OTP से वेरिफिकेशन करें और जरूरत पड़ने पर e-Pay Tax के जरिए फीस जमा करें। 31 दिसंबर 2025 की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि इसे नजरअंदाज करने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा, बल्कि आपकी बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़ी सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए समय रहते PAN को आधार से लिंक कर लेना ही समझदारी है।


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News Editor

Parveen Kumar

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