ट्रेन में चूहे के काटने से घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए के मुआवजे का आदेश

punjabkesari.in Thursday, Aug 30, 2018 - 12:47 AM (IST)

सलेम: एक उपभोक्ता शिकायत मंच ने रेलवे को एक ट्रेन में चूहे के काटने से घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। रेलवे को चिकित्सा खर्च के रूप में दो हजार रुपए अलग से देने का निर्देश भी दिया गया। 

जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष आर वी दीनदयालन और सदस्य एस राजालक्ष्मी ने यात्री वेंकटचलम को मानसिक प्रताडऩा के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया। उन्होंने रेलवे को चिकित्सा खर्च के रूप में दो हजार रुपए और अदालती खर्च के रूप में पांच हजार रुपए देने का निर्देश दिया। वेंकटचलम के अनुसार, आठ अगस्त 2014 को ट्रेन से चेन्नई जाते वक्त उन्हें चूहे ने काट लिया था।      


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Pardeep

Recommended News

Related News