भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारी को 10 साल की सजा, तीन करोड़ रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Nov 22, 2016 - 11:43 PM (IST)

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में अधिकारी को 10 साल की सजा सुनाई है तथा तीन करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक योगंेद्र्र ताम्रकर ने मंगलवार को यहां भाषा को बताया कि रायपुर स्थित एसीबी के विशेष न्यायधीश जितंेद्र कुमार जैन की अदालत ने हाउंसिंग बोर्ड के पूर्व डिप्टी कमिश्नर डीके दीवान को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन करोड़ 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 
 

एसीबी ने की छापेमारी
ताम्रकर ने बताया कि 15 नवंबर वर्ष 2014 को एसीबी ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर दिलीप कुमार दीवान के घर और अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान दीवान के पास पांच करोड़ 15 लाख रुपए के आय से अधिक की संपत्ति के बारे में जानकारी मिली थी। एसीबी ने दीवान को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी बनाया था। 


छापेमारी से पहले दिया था नोटिस
ताम्रकर ने बताया कि अदालत ने दीवान के पास मिली आय से अधिक संपत्ति को राजसात करने का भी आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि नवंबर वर्ष 2014 में दीवान के ठिकानों में छापेमारी के दौरान 34 लाख रुपए नकद और करोड़ोंं रुपए की संपत्ति की जानकारी मिली थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दीवान को इस दौरान कई बार नोटिस भेजा लेकिन वह एक बार भी ब्यूरो के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ता ने बताया कि दीवान को विभिन्न धाराओं के तहत अप्रैल वर्ष 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभी वह जेल में ही है।


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