सावधान ड्राइवर्स! अब गाड़ी नंबर से जुड़ेगा आधार, ट्रैफिक नियम तोड़ा तो सीधा घर आएगा चालान

punjabkesari.in Thursday, Aug 14, 2025 - 11:02 AM (IST)

नेशनल डेस्क। ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और गाड़ी मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब आप अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको RTO जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि यह सारा काम ऑनलाइन ही MoRTH parivahan.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

मोबाइल पर आ रहे हैं मैसेज

हाल ही में कई लोगों को उनके मोबाइल फोन पर मैसेज भेजे जा रहे हैं जिसमें उन्हें अपने रजिस्टर्ड व्हीकल के लिए आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए कहा गया है। यह नई सुविधा सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि सभी वाहन और लाइसेंस धारकों का रिकॉर्ड सही और अपडेटेड रहे।

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कैसे करें ऑनलाइन अपडेट?

यह प्रक्रिया बेहद आसान है और इसे दो तरीकों से किया जा सकता है:

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1. वाहन पोर्टल के जरिए:

➤ सबसे पहले parivahan.gov.in पोर्टल पर जाएं।

➤ यहां ‘वाहन’ नामक सेक्शन को चुनें।

➤ अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर डालें।

➤ रजिस्ट्रेशन और वैलिडिटी की तारीख भी भरें।

➤ इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालकर प्रक्रिया पूरी करें।

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2. सारथी पोर्टल के जरिए (ड्राइविंग लाइसेंस के लिए):

➤ इसी पोर्टल पर ‘सारथी’ नामक सेक्शन को चुनें।

➤ यहां अपना DL नंबर, जन्मतिथि, राज्य और कैप्चा भरें।

➤ इसके बाद सबमिट करें और आगे की प्रक्रिया पूरी करें।

इस नए नियम से सभी का रिकॉर्ड आधार से जुड़ जाएगा जिससे भविष्य में किसी भी तरह के जुर्माने या अन्य कानूनी कार्रवाई में पारदर्शिता आएगी।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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